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आयकर अधिकारियों की नई वरिष्ठता सूची बनाने पर रोक

डीपीसी मीटिंग के आधार पर आयकर अधिकारियों की नई वरिष्ठता सूची बनाने पर (Income Tax officers seniority list in Rajasthan) अंतरिम रोक लगाई गई है. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं और प्रार्थियों के मामले में यथा स्थिति के आदेश दिए हैं.

Income Tax officers seniority list in Rajasthan
आयकर अधिकारियों की नई वरिष्ठता सूची बनाने पर रोक
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Published : Jul 22, 2022, 7:49 PM IST

जयपुर. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने डीपीसी मीटिंग के आधार पर आयकर अधिकारियों की नई वरिष्ठता सूची बनाने पर अंतरिम रोक लगा दी है. वहीं अधिकरण ने मुख्य प्रधान आयकर आयुक्त, केंद्रीय राजस्व सचिव, डीओपीटी सचिव और सीबीडीटी चेयरमैन से 17 अगस्त तक जवाब मांगते हुए प्रार्थियों के मामले में यथास्थिति के आदेश दिए हैं. अधिकरण ने यह आदेश आयकर अधिकारी शैलेश कोटियाल और अन्य की प्रार्थना पत्र पर दिए.

प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता कपिल शर्मा ने बताया कि उनकी सीधी भर्ती के जरिए नियुक्ति हुई (Income Tax officers seniority list in Rajasthan) थी. वे वर्ष 2014 से काम कर रहे हैं. वहीं विभाग 26 अक्टूबर 2021 के सीबीडीटी के परिपत्र की गलत व्याख्या कर उन्हें रिव्यू डीपीसी के जरिए पदावनत किया जा रहा है. प्रार्थियों की वरिष्ठता वर्ष 2014 में ही फिक्स कर दी गई थी, इसलिए सीबीडीटी का यह परिपत्र उन पर लागू ही नहीं होता.

पढ़ें. Rajasthan High Court : वरिष्ठ सहायकों को नोशनल परिलाभ देने के आदेश

इसको आधार मानते हुए उन्होंने बनाई जा रही अफसरों की वरिष्ठ सूची पर रोक लगाने की मांग की है. इससे प्रार्थियों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं. वहीं विभाग उनका पक्ष सुने बिना कोई कार्रवाई नहीं कर सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने वरिष्ठता सूची बनाने पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं और प्रार्थियों के मामले में यथास्थिति के आदेश दिए हैं.

जयपुर. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने डीपीसी मीटिंग के आधार पर आयकर अधिकारियों की नई वरिष्ठता सूची बनाने पर अंतरिम रोक लगा दी है. वहीं अधिकरण ने मुख्य प्रधान आयकर आयुक्त, केंद्रीय राजस्व सचिव, डीओपीटी सचिव और सीबीडीटी चेयरमैन से 17 अगस्त तक जवाब मांगते हुए प्रार्थियों के मामले में यथास्थिति के आदेश दिए हैं. अधिकरण ने यह आदेश आयकर अधिकारी शैलेश कोटियाल और अन्य की प्रार्थना पत्र पर दिए.

प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता कपिल शर्मा ने बताया कि उनकी सीधी भर्ती के जरिए नियुक्ति हुई (Income Tax officers seniority list in Rajasthan) थी. वे वर्ष 2014 से काम कर रहे हैं. वहीं विभाग 26 अक्टूबर 2021 के सीबीडीटी के परिपत्र की गलत व्याख्या कर उन्हें रिव्यू डीपीसी के जरिए पदावनत किया जा रहा है. प्रार्थियों की वरिष्ठता वर्ष 2014 में ही फिक्स कर दी गई थी, इसलिए सीबीडीटी का यह परिपत्र उन पर लागू ही नहीं होता.

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इसको आधार मानते हुए उन्होंने बनाई जा रही अफसरों की वरिष्ठ सूची पर रोक लगाने की मांग की है. इससे प्रार्थियों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं. वहीं विभाग उनका पक्ष सुने बिना कोई कार्रवाई नहीं कर सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने वरिष्ठता सूची बनाने पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं और प्रार्थियों के मामले में यथास्थिति के आदेश दिए हैं.

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