जयपुर. विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से महामारी घोषित कोविड-19 को लेकर राज्य सरकार ने अपने कार्मिकों बड़ा तोहफा दिया है. राज्य कार्मिकों के लिए क्वॉरेंटाइन लीव को लेकर आदेश जारी किए हैं. वित्त विभाग की नियम डिवीजन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सरकार ने कोविड-19 को संक्रामक बीमारियों में शामिल किया है. अब मेडिकल अथॉरिटी की सिफारिश पर सरकारी कार्मिकों को क्वॉरेंटाइन अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा.
विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक राजस्थान सेवा नियम 1951 के प्रावधानों में उल्लेखित कई संक्रामिक बीमारियों के लिए कार्मिकों को क्वॉरेंटाइन लीव स्वीकृत करने का प्रावधान है. अब संक्रामक बीमारियों में कोविड-19 को भी शामिल किया गया है. अभी तक संक्रामक बीमारियों में हैजा, स्माल-पॉक्स, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफस बुखार, सेरेब्रोस्पिनल मेनिनजाइटिस और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां शामिल थी.
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सचिव हेमंत कुमार गेरा की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कोविड-19 की स्थिति में मेडिकल अथॉरिटी की सिफारिश पर संबंधित कार्मिकों के लिए क्वॉरेंटाइन लीव स्वीकृत की जाएगी, जिन कार्मिकों ने अगर तीन साल की नियमित सेवा पूरी नहीं की है. लेकिन, वह कोविड -19 से संक्रमित पाया जाता है तो उनके लिए भी क्वॉरेंटाइन लीव स्वीकृत करने की मंजूरी सरकार ने दे दी है.
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सीएमएचओ/प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज की सिफारिश पर उनकी ओर से निर्धारित अवधि के लिए क्वॉरेंटाइन लीव स्वीकृत होगी. इसके अतिरिक्त विशेषाधिकार प्राप्त अवकाश स्वीकृत करने अधिकार प्राप्त अथॉरिटी भी क्वॉरेंटाइन लीव स्वीकृत करने के लिए अधिकृत किया गया है.