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राज्य कार्मिकों को मिलेंगी क्वॉरेंटाइन लीव, करनी होगी मेडिकल सिफारिश - jaipur news

राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों को क्वॉरेंटाइन लीव देने का फैसला किया है. मेडिकल अथॉरिटी की सिफारिश पर कार्मिक ये लीव ले सकेंगे.

जयपुर न्यूज, jaipur news
राज्य सरकार ने अपने कार्मिकों बड़ा तोहफा दिया
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Published : May 12, 2020, 8:33 PM IST

जयपुर. विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से महामारी घोषित कोविड-19 को लेकर राज्य सरकार ने अपने कार्मिकों बड़ा तोहफा दिया है. राज्य कार्मिकों के लिए क्वॉरेंटाइन लीव को लेकर आदेश जारी किए हैं. वित्त विभाग की नियम डिवीजन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सरकार ने कोविड-19 को संक्रामक बीमारियों में शामिल किया है. अब मेडिकल अथॉरिटी की सिफारिश पर सरकारी कार्मिकों को क्वॉरेंटाइन अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा.

विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक राजस्थान सेवा नियम 1951 के प्रावधानों में उल्लेखित कई संक्रामिक बीमारियों के लिए कार्मिकों को क्वॉरेंटाइन लीव स्वीकृत करने का प्रावधान है. अब संक्रामक बीमारियों में कोविड-19 को भी शामिल किया गया है. अभी तक संक्रामक बीमारियों में हैजा, स्माल-पॉक्स, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफस बुखार, सेरेब्रोस्पिनल मेनिनजाइटिस और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां शामिल थी.

पढ़ें. Lockdown के दौरान राजस्थान में अपराध का आंकड़ा भी Down, 51 प्रतिशत की कमी दर्ज

सचिव हेमंत कुमार गेरा की ओर से जारी आदेश के मुता​बिक कोविड-19 की स्थिति में मेडिकल अथॉरिटी की​ सिफारिश पर संबंधित कार्मिकों के लिए क्वॉरेंटाइन लीव स्वीकृत की जाएगी, जिन कार्मिकों ने अगर तीन साल की नियमित सेवा पूरी नहीं की है. लेकिन, वह कोविड -19 से संक्रमित पाया जाता है तो उनके लिए भी क्वॉरेंटाइन लीव स्वीकृत करने की मंजूरी सरकार ने दे दी है.

पढ़ें. विश्व नर्से दिवस पर राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष सहित इन विशिष्ट जनों ने दी शुभकामनाएं

सीएमएचओ/प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज की सिफारिश पर उनकी ओर से निर्धारित अवधि के लिए ​क्वॉरेंटाइन लीव स्वीकृत होगी. इसके अतिरिक्त विशेषाधिकार प्राप्त अवकाश स्वीकृत करने अधिकार प्राप्त अथॉरिटी भी क्वॉरेंटाइन लीव स्वीकृत करने के लिए अधिकृत किया गया है.

जयपुर. विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से महामारी घोषित कोविड-19 को लेकर राज्य सरकार ने अपने कार्मिकों बड़ा तोहफा दिया है. राज्य कार्मिकों के लिए क्वॉरेंटाइन लीव को लेकर आदेश जारी किए हैं. वित्त विभाग की नियम डिवीजन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सरकार ने कोविड-19 को संक्रामक बीमारियों में शामिल किया है. अब मेडिकल अथॉरिटी की सिफारिश पर सरकारी कार्मिकों को क्वॉरेंटाइन अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा.

विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक राजस्थान सेवा नियम 1951 के प्रावधानों में उल्लेखित कई संक्रामिक बीमारियों के लिए कार्मिकों को क्वॉरेंटाइन लीव स्वीकृत करने का प्रावधान है. अब संक्रामक बीमारियों में कोविड-19 को भी शामिल किया गया है. अभी तक संक्रामक बीमारियों में हैजा, स्माल-पॉक्स, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफस बुखार, सेरेब्रोस्पिनल मेनिनजाइटिस और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां शामिल थी.

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सचिव हेमंत कुमार गेरा की ओर से जारी आदेश के मुता​बिक कोविड-19 की स्थिति में मेडिकल अथॉरिटी की​ सिफारिश पर संबंधित कार्मिकों के लिए क्वॉरेंटाइन लीव स्वीकृत की जाएगी, जिन कार्मिकों ने अगर तीन साल की नियमित सेवा पूरी नहीं की है. लेकिन, वह कोविड -19 से संक्रमित पाया जाता है तो उनके लिए भी क्वॉरेंटाइन लीव स्वीकृत करने की मंजूरी सरकार ने दे दी है.

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सीएमएचओ/प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज की सिफारिश पर उनकी ओर से निर्धारित अवधि के लिए ​क्वॉरेंटाइन लीव स्वीकृत होगी. इसके अतिरिक्त विशेषाधिकार प्राप्त अवकाश स्वीकृत करने अधिकार प्राप्त अथॉरिटी भी क्वॉरेंटाइन लीव स्वीकृत करने के लिए अधिकृत किया गया है.

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