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राज्य सरकार और आरपीएससी बताए "कुबरा के चौथी" के जोड़ा का असली रंग कौन सा है: HC

राजस्थान हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी उर्दू शिक्षक भर्ती-2018 से जुडे मामले में शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि कुबरा के चौथी का जोड़ा का रंग कौन सा है.

Notice to RPSC Secretary,  Notice to Education Secretary
राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Dec 8, 2020, 10:57 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी उर्दू शिक्षक भर्ती-2018 से जुडे मामले में शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि कुबरा के चौथी का जोडा का रंग कौनसा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश हफीज की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि आरपीएससी की ओर से वर्ष 2018 की इस भर्ती की लिखित परीक्षा में पूछा गया कि कुबरा के चौथी का जोडा का रंग कौनसा है. वहीं उत्तर कुंजी में आयोग ने इसका सही जवाब सफेद रंग माना. जबकि वर्ष 2013 की भर्ती में आयोग ने इसी सवाल का सही जवाब सुर्ख रंग का माना है.

पढ़ें- 5 साल की मासूम ने जज से कहा- दादा, दादी नहीं मौसी के साथ रहना है...और कोर्ट ने सौंप दी कस्टडी

याचिका में विभिन्न मान्यता प्राप्त पुस्तकों का हवाला देते हुए कहा गया कि इस प्रश्न का सही जवाब सुर्ख रंग ही है, लेकिन आयोग की ओर से गलत उत्तर सफेद को सही मानने के चलते याचिकाकर्ता चयन से वंचित हो गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी उर्दू शिक्षक भर्ती-2018 से जुडे मामले में शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि कुबरा के चौथी का जोडा का रंग कौनसा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश हफीज की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि आरपीएससी की ओर से वर्ष 2018 की इस भर्ती की लिखित परीक्षा में पूछा गया कि कुबरा के चौथी का जोडा का रंग कौनसा है. वहीं उत्तर कुंजी में आयोग ने इसका सही जवाब सफेद रंग माना. जबकि वर्ष 2013 की भर्ती में आयोग ने इसी सवाल का सही जवाब सुर्ख रंग का माना है.

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याचिका में विभिन्न मान्यता प्राप्त पुस्तकों का हवाला देते हुए कहा गया कि इस प्रश्न का सही जवाब सुर्ख रंग ही है, लेकिन आयोग की ओर से गलत उत्तर सफेद को सही मानने के चलते याचिकाकर्ता चयन से वंचित हो गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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