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राजस्थान : 20 नवंबर से फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम... - Rajasthan State Election Department

राज्य निर्वाचन विभाग 20 नवंबर से फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाएगा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों से कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान देने का आह्वान किया.

Special brief revision program,  Rajasthan State Election Department
20 नवंबर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम
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Published : Nov 18, 2020, 9:10 PM IST

जयपुर. प्रदेश में राज्य निर्वाचन विभाग 20 नवंबर से फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाएगा. इस दौरान आगामी 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष आयु पूरा करने वाले पात्र मतदाताओं के नाम जुड़ जाएंगे और अपात्र के नाम हटाए जाएंगे. साथ ही नामों में सुधार कार्यक्रम भी किया जाएगा.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने इस संबंध में बुधवार को शासन सचिवालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान देने का आह्वान किया. उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार 20 नवंबर को एक मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा. मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन संबंधी दावे और आपत्तियां 20 नवंबर से 21 दिसंबर तक मांगी जाएगी.

पढ़ें- केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कसा तंज, कहा- 'होटल सरकार' को सबक सिखाएगी जनता

मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्रामसभा या स्थानीय निकाय और आवासीय वेलफेयर सोसाइटी के साथ बैठक आयोजित कर 19 दिसंबर को पठन और सत्यापन किया जाएगा. राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय अभी कर्ताओं के साथ दावे और आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए विशेष तिथि 29 नवंबर और 6 दिसंबर निर्धारित की गई है. दावे और आपत्तियों का निस्तारण 11 जनवरी 2021 तक किया जाएगा. प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 18 जनवरी 2021 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों से संबंधित कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान देने का आग्रह किया, जिससे पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने-हटाने के साथ संशोधित करने का कार्यक्रम बेहतर ढंग से समय पर किया जा सके. कार्यक्रम के तहत कोई भी पात्र मतदाता नाम जुड़वाने से वंचित नहीं रहे.

प्रवीण गुप्ता ने कहा कि अपने-अपने बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं को सक्रिय करें, जिससे कि आगामी 1 जनवरी 2021 तक 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले अधिक से अधिक नए मतदाता और अन्य दूसरे पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़ सकें. बैठक में विशेष अधिकारी सुरेश चंद, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद पारीक और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एमएन तिवारी सहित विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

जयपुर. प्रदेश में राज्य निर्वाचन विभाग 20 नवंबर से फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाएगा. इस दौरान आगामी 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष आयु पूरा करने वाले पात्र मतदाताओं के नाम जुड़ जाएंगे और अपात्र के नाम हटाए जाएंगे. साथ ही नामों में सुधार कार्यक्रम भी किया जाएगा.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने इस संबंध में बुधवार को शासन सचिवालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान देने का आह्वान किया. उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार 20 नवंबर को एक मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा. मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन संबंधी दावे और आपत्तियां 20 नवंबर से 21 दिसंबर तक मांगी जाएगी.

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मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्रामसभा या स्थानीय निकाय और आवासीय वेलफेयर सोसाइटी के साथ बैठक आयोजित कर 19 दिसंबर को पठन और सत्यापन किया जाएगा. राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय अभी कर्ताओं के साथ दावे और आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए विशेष तिथि 29 नवंबर और 6 दिसंबर निर्धारित की गई है. दावे और आपत्तियों का निस्तारण 11 जनवरी 2021 तक किया जाएगा. प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 18 जनवरी 2021 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों से संबंधित कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान देने का आग्रह किया, जिससे पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने-हटाने के साथ संशोधित करने का कार्यक्रम बेहतर ढंग से समय पर किया जा सके. कार्यक्रम के तहत कोई भी पात्र मतदाता नाम जुड़वाने से वंचित नहीं रहे.

प्रवीण गुप्ता ने कहा कि अपने-अपने बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं को सक्रिय करें, जिससे कि आगामी 1 जनवरी 2021 तक 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले अधिक से अधिक नए मतदाता और अन्य दूसरे पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़ सकें. बैठक में विशेष अधिकारी सुरेश चंद, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद पारीक और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एमएन तिवारी सहित विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

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