जयपुर. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों की 25 फीसदी सीटों पर प्रवेश के लिए मंगलवार को शिक्षा संकुल (Admission through lottery in Schools of Rajasthan) में लॉटरी निकाली गई. जिसके बाद लॉटरी में विद्यालयों के प्रवेश का क्रम निर्धारित किया गया. इस बार 36 हजार 986 निजी विद्यालयों को प्रवेश के लिए अधिकृत किया गया था. जिनमें प्रदेश के बच्चों को आरटीई के तहत मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है.
शिक्षा संकुल में आरटीई लॉटरी कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि देश में सभी को शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त है. आरटीई के तहत शिक्षा से वंचित रहने वाले छात्रों को भी शिक्षा मिल पाए यह सरकार का प्रयास है. साथ ही शिक्षा मंत्री ने निजी स्कूल संचालकों को लेकर कहा कि फीस देने वाले व आरटीई के तहत पढ़ने वाले बच्चों से समान व्यवहार किया जाए. उन्होंने कहा कि लॉटरी सिस्टम का कार्य बिल्कुल पारदर्शिता के साथ किया गया है.