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जयपुर कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन अधिनिय के तहत आदेश जारी कर दिए दिशा निर्देश

देश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के कारण कई मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं. जयपुर जिला कलेक्ट डॉ. जोगाराम ने जयपुर जिले में फंसे प्रवासियों को उनके सम्बंधित जिलों में भिजवा दिया है. साथ ही अन्य राज्यों केे मजदूरों को नोडल अधिकारी और सीमावर्ती जिले के कलेक्टरों से समन्वय कर उनके गृह राज्यों में भेजा जा चुका है.

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Published : May 4, 2020, 10:40 PM IST

Updated : May 24, 2020, 11:31 PM IST

जयपुर की खबर, rajasthan news
जयपुर में फंसे प्रवासी मजदूरों को भिजवाया उनके गृह राज्य

जयपुर. जिला कलेक्टर डॉ.जोगाराम ने जयपुर जिले में आने वाले प्रवासियों और जयपुर जिले से राजस्थान के अन्य जिलों और राज्यों में जाने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आदेश जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं.

जिला कलेक्टर ने बताया कि जयपुर जिले के विभिन्न कैम्पो (शेल्टर होम) में रह रहे राजस्थान के अन्य जिलों के मजदूरों और प्रवासियों को सम्बन्धित जिलों में भिजवा दिया गया है. साथ ही जयपुर जिले के विभिन्न कैम्पों (शेल्टर होम) में अब तक निवास कर रहे अन्य राज्यों के अधिकतर मजदूरों और प्रवासी व्यक्तियों को सम्बन्धित राज्य के नोडल अधिकारी और सीमावर्ती जिले के कलेक्टरों से समन्वय कर उनके गृह राज्यों में भेजा जा चुका है.

उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार और उद्योग विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशों के अनुरूप अन्य राज्यों से राजस्थान आने वाले व्यक्तियों ने अपने वर्तमान मूल स्थान (राज्य) में रजिस्ट्रेशन कराया है. वे एकीकृत कॉल सेन्टर 1800-180-6127, emitra.rajasthan.gov.in और rajcovidinfo मोबाईल एप पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. इनकी ओर से जयपुर जिले में अन्य राज्यों से आने वाले और अन्य राज्यों को जाने वाले प्रवासियों की संख्या, नाम और अन्य विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं.

उन्होंने बताया कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत अन्य राज्यों से जयपुर जिले में आने के लिए सम्बन्धित राज्यों की सहमति नोडल अधिकारी के माध्यम से प्राप्त की जा रही है. सहमति के बाद ऐसे व्यक्तियों को अपने स्वयं के या किराए के वाहन और उनके स्तर पर बंदोबस्त किए गए वाहनों से आना अनुमत किया गया है.

सम्बन्धित राज्य की सहमति के बाद स्वयं, किराए या बन्दोबस्ती वाहन की सूचना emitra.rajasthan.gov.in पोर्टल पर प्राप्त होने पर जिले के अधिकृत अधिकारी की ओर से आनॅलाइन एन.ओ.सी. जारी की जा रही है. उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्ति कन्टेनमेंट जोन और कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र से नहीं आ सकेगें. इसके अलावा उन्हें सम्बन्धित राज्यों में समुचित स्क्रीनिंग के बाद ही आने दिया जायेगा.

जयपुर से अन्य जिलों या राज्यों को जाने वाले प्रवासी-

राजस्थान से अन्य राज्यों को जाने वाले व्यक्तियों की ओर से एकीकृत कॉल सेन्टर 1800-180-6127, 1800-180-6127, emitra.rajasthan.gov.in और rajcovidinfo मोबाईल एप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया गया है. इससे जयपुर जिले से अन्य राज्यों को जाने वाले प्रवासियों की संख्या, नाम और अन्य विस्तृत विवरण जिला प्रशासन के पास उपलब्ध है.

पढ़ें- जयपुर: शाहपुरा में 4 घंटे के लिए खुलेंगी दुकानें, सुबह 8 से दोपहर 12 का होगा समय

जिला कलेक्टर ने बताया कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत जयपुर से अन्य राज्यों को जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में सम्बन्धित राज्य की सहमति नोडल अधिकारी के माध्यम से प्राप्त की जा रही है. सम्बन्धित राज्य की सहमति के बाद ईमित्र/एप के माध्यम से पास/एन.ओ.सी जारी की जा रही है. विभिन्न राज्यों की सहमति के बाद अन्य राज्यों को जाने वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग एवं जांच सुनिश्चित की जा रही है.

उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों के बीच समय-समय पर विभिन्न शहरों के मध्य विशेष यात्री रेल चलायी जा रही है. राज्य स्तर से ऐसी रेलों के संचालन की सूचना मिलने के पश्चात चयनित व्यक्तियों को ईमित्र पोर्टल/दूरभाष से सूचित किया जायेगा. इसके बाद उसे स्वयं के वाहन/साधन तथा यथा समय निर्देशित वाहनों के माध्यम से सम्बन्धित रेल्वे स्टेशन पर पंहुचना सुनिश्चित किया जायेगा. राजस्थान के अन्य जिलों को जाने वाले श्रमिकों के लिए भी ये व्यवस्थाए की जा रही हैं और इसकी सूची संबंधित जिले के जिला कलेक्टर, जिला नोडल अधिकारी को भेजी जा रही है.

डॉ.जोगाराम ने बताया कि सम्पूर्ण प्रकिया और कार्रवाई के दौरान आने-जाने वाली बसों और रेल मार्ग से यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेन्सिंग और इस सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जा रही है.

जयपुर. जिला कलेक्टर डॉ.जोगाराम ने जयपुर जिले में आने वाले प्रवासियों और जयपुर जिले से राजस्थान के अन्य जिलों और राज्यों में जाने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आदेश जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं.

जिला कलेक्टर ने बताया कि जयपुर जिले के विभिन्न कैम्पो (शेल्टर होम) में रह रहे राजस्थान के अन्य जिलों के मजदूरों और प्रवासियों को सम्बन्धित जिलों में भिजवा दिया गया है. साथ ही जयपुर जिले के विभिन्न कैम्पों (शेल्टर होम) में अब तक निवास कर रहे अन्य राज्यों के अधिकतर मजदूरों और प्रवासी व्यक्तियों को सम्बन्धित राज्य के नोडल अधिकारी और सीमावर्ती जिले के कलेक्टरों से समन्वय कर उनके गृह राज्यों में भेजा जा चुका है.

उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार और उद्योग विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशों के अनुरूप अन्य राज्यों से राजस्थान आने वाले व्यक्तियों ने अपने वर्तमान मूल स्थान (राज्य) में रजिस्ट्रेशन कराया है. वे एकीकृत कॉल सेन्टर 1800-180-6127, emitra.rajasthan.gov.in और rajcovidinfo मोबाईल एप पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. इनकी ओर से जयपुर जिले में अन्य राज्यों से आने वाले और अन्य राज्यों को जाने वाले प्रवासियों की संख्या, नाम और अन्य विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं.

उन्होंने बताया कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत अन्य राज्यों से जयपुर जिले में आने के लिए सम्बन्धित राज्यों की सहमति नोडल अधिकारी के माध्यम से प्राप्त की जा रही है. सहमति के बाद ऐसे व्यक्तियों को अपने स्वयं के या किराए के वाहन और उनके स्तर पर बंदोबस्त किए गए वाहनों से आना अनुमत किया गया है.

सम्बन्धित राज्य की सहमति के बाद स्वयं, किराए या बन्दोबस्ती वाहन की सूचना emitra.rajasthan.gov.in पोर्टल पर प्राप्त होने पर जिले के अधिकृत अधिकारी की ओर से आनॅलाइन एन.ओ.सी. जारी की जा रही है. उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्ति कन्टेनमेंट जोन और कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र से नहीं आ सकेगें. इसके अलावा उन्हें सम्बन्धित राज्यों में समुचित स्क्रीनिंग के बाद ही आने दिया जायेगा.

जयपुर से अन्य जिलों या राज्यों को जाने वाले प्रवासी-

राजस्थान से अन्य राज्यों को जाने वाले व्यक्तियों की ओर से एकीकृत कॉल सेन्टर 1800-180-6127, 1800-180-6127, emitra.rajasthan.gov.in और rajcovidinfo मोबाईल एप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया गया है. इससे जयपुर जिले से अन्य राज्यों को जाने वाले प्रवासियों की संख्या, नाम और अन्य विस्तृत विवरण जिला प्रशासन के पास उपलब्ध है.

पढ़ें- जयपुर: शाहपुरा में 4 घंटे के लिए खुलेंगी दुकानें, सुबह 8 से दोपहर 12 का होगा समय

जिला कलेक्टर ने बताया कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत जयपुर से अन्य राज्यों को जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में सम्बन्धित राज्य की सहमति नोडल अधिकारी के माध्यम से प्राप्त की जा रही है. सम्बन्धित राज्य की सहमति के बाद ईमित्र/एप के माध्यम से पास/एन.ओ.सी जारी की जा रही है. विभिन्न राज्यों की सहमति के बाद अन्य राज्यों को जाने वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग एवं जांच सुनिश्चित की जा रही है.

उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों के बीच समय-समय पर विभिन्न शहरों के मध्य विशेष यात्री रेल चलायी जा रही है. राज्य स्तर से ऐसी रेलों के संचालन की सूचना मिलने के पश्चात चयनित व्यक्तियों को ईमित्र पोर्टल/दूरभाष से सूचित किया जायेगा. इसके बाद उसे स्वयं के वाहन/साधन तथा यथा समय निर्देशित वाहनों के माध्यम से सम्बन्धित रेल्वे स्टेशन पर पंहुचना सुनिश्चित किया जायेगा. राजस्थान के अन्य जिलों को जाने वाले श्रमिकों के लिए भी ये व्यवस्थाए की जा रही हैं और इसकी सूची संबंधित जिले के जिला कलेक्टर, जिला नोडल अधिकारी को भेजी जा रही है.

डॉ.जोगाराम ने बताया कि सम्पूर्ण प्रकिया और कार्रवाई के दौरान आने-जाने वाली बसों और रेल मार्ग से यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेन्सिंग और इस सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जा रही है.

Last Updated : May 24, 2020, 11:31 PM IST
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