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गहलोत सरकार ने धारा 144 की अवधि 1 महीने और बढ़ाई, 21 फरवरी तक रहेगी लागू

राजस्थान की गहलोत सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में धारा 144 की अवधि 1 महीने के लिए और बढ़ा दी है. प्रदेश में अब 21 फरवरी तक धारा 144 लागू रहेगी.

Section 144 in Rajasthan till 21 February,  Section 144 in Rajasthan
गहलोत सरकार ने धारा 144 की अवधि बढ़ाई
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Published : Jan 22, 2021, 8:04 PM IST

जयपुर. कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में भले ही कमी आई हो, लेकिन अभी तक यह खत्म नहीं हुआ है. यही वजह है कि गहलोत सरकार किसी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहती है. सरकार ने कोरोना संक्रमण के बीच धारा 144 की अवधि 1 महीने के लिए बढ़ा दी है. अब पूरे प्रदेश में 22 जनवरी से 21 फरवरी तक धारा 144 लागू रहेगी. इसके तहत किसी भी सार्वजनिक जगह पर 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे.

गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश की गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए धारा 144 की अवधि 1 महीने तक और बढ़ा दी है. अब पूरे प्रदेश में 22 फरवरी को यह अवधि समाप्त होगी. राज्य सरकार ने कोरोना वायरस और लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर यह निर्णय लिया है. राज्य के गृह विभाग के ग्रुप-9 ने इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं.

पढ़ें- राज्यपाल कलराज मिश्र ने दी 10 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र आहूत करने की अनुमति

18 मार्च 2020 से लागू है धारा 144

राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बचाव के मद्देनजर 18 मार्च 2020 और 19 मार्च 2020 को धारा 144 लागू की गई थी. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर और सभी जिला मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत 21 नवंबर 2020 को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने का परामर्श दिया गया था. राज्य सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 की उप धारा (4) की ओर से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 21 फरवरी तक अवधि बढ़ा दी है.

क्या है धारा 144...

सीआरपीसी की धारा 144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है. किसी तरह के सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधित खतरे या दंगे की आशंका हो तो यह लगाई जाती है. धारा 144 लागू होने के बाद इंटरनेट सेवाओं को भी आम पहुंच से ठप किया जा सकता है. यह धारा लागू होने के बाद उस इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती है.

जयपुर. कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में भले ही कमी आई हो, लेकिन अभी तक यह खत्म नहीं हुआ है. यही वजह है कि गहलोत सरकार किसी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहती है. सरकार ने कोरोना संक्रमण के बीच धारा 144 की अवधि 1 महीने के लिए बढ़ा दी है. अब पूरे प्रदेश में 22 जनवरी से 21 फरवरी तक धारा 144 लागू रहेगी. इसके तहत किसी भी सार्वजनिक जगह पर 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे.

गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश की गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए धारा 144 की अवधि 1 महीने तक और बढ़ा दी है. अब पूरे प्रदेश में 22 फरवरी को यह अवधि समाप्त होगी. राज्य सरकार ने कोरोना वायरस और लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर यह निर्णय लिया है. राज्य के गृह विभाग के ग्रुप-9 ने इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं.

पढ़ें- राज्यपाल कलराज मिश्र ने दी 10 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र आहूत करने की अनुमति

18 मार्च 2020 से लागू है धारा 144

राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बचाव के मद्देनजर 18 मार्च 2020 और 19 मार्च 2020 को धारा 144 लागू की गई थी. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर और सभी जिला मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत 21 नवंबर 2020 को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने का परामर्श दिया गया था. राज्य सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 की उप धारा (4) की ओर से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 21 फरवरी तक अवधि बढ़ा दी है.

क्या है धारा 144...

सीआरपीसी की धारा 144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है. किसी तरह के सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधित खतरे या दंगे की आशंका हो तो यह लगाई जाती है. धारा 144 लागू होने के बाद इंटरनेट सेवाओं को भी आम पहुंच से ठप किया जा सकता है. यह धारा लागू होने के बाद उस इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती है.

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