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गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद प्रदेश में लगाई धारा 144

गहलोत सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे प्रदेश में 21 नवंबर से धारा 144 लगाने का निर्णय लिया है. गृह विभाग ने इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए हैं.

section 144, गहलोत सरकार
राजस्थान में धारा 144
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Published : Nov 20, 2020, 4:29 PM IST

जयपुर. लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद गहलोत सरकार ने पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू करने का फैसला लिया है. गृह विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार 21 नवंबर से जोधपुर और जयपुर कमिश्नर के साथ सभी जिला कलेक्टरों को धारा 144 लगाने के अधिकार दे दिए हैं. प्रदेश में धारा 144 लगने के बाद अब सार्वजनिक जगह पर 5 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी.

पढ़ें: लव जिहादः राष्ट्र को विभाजित करने और साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का शब्द मात्र है- सीएम गहलोत

कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इसे गहलोत सरकार का बड़ा फैसला माना जा रहा है. 144 लागू होने के बाद किसी भी तरह के आयोजन जैसे शादी-ब्याह के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. बता दें कि 18 नवंबर को जिला मुख्यालयों पर लगाई गई धारा 144 की समय सीमा समाप्त हो गई थी. अब गृह विभाग के नए निर्देशों के बाद जिला कलेक्टर लंबे समय के लिए धारा 144 लगा सकते हैं.

इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार आम जनता को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील कर चुके हैं. सरकार की तरफ से कोरोना जन जागरूकता अभियान भी चलाया गया. लेकिन लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.

प्रदेश में कोरोना अपडेट

प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2,34,907 पर पहुंच गया है. वहीं 2116 मरीज इस बीमारी से दम तोड़ चुके हैं. 40,91,779 के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 2,34,907 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 38,54,940 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है. राजस्थान में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 20,168 पर पहुंच गई है.

जयपुर. लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद गहलोत सरकार ने पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू करने का फैसला लिया है. गृह विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार 21 नवंबर से जोधपुर और जयपुर कमिश्नर के साथ सभी जिला कलेक्टरों को धारा 144 लगाने के अधिकार दे दिए हैं. प्रदेश में धारा 144 लगने के बाद अब सार्वजनिक जगह पर 5 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी.

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कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इसे गहलोत सरकार का बड़ा फैसला माना जा रहा है. 144 लागू होने के बाद किसी भी तरह के आयोजन जैसे शादी-ब्याह के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. बता दें कि 18 नवंबर को जिला मुख्यालयों पर लगाई गई धारा 144 की समय सीमा समाप्त हो गई थी. अब गृह विभाग के नए निर्देशों के बाद जिला कलेक्टर लंबे समय के लिए धारा 144 लगा सकते हैं.

इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार आम जनता को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील कर चुके हैं. सरकार की तरफ से कोरोना जन जागरूकता अभियान भी चलाया गया. लेकिन लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.

प्रदेश में कोरोना अपडेट

प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2,34,907 पर पहुंच गया है. वहीं 2116 मरीज इस बीमारी से दम तोड़ चुके हैं. 40,91,779 के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 2,34,907 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 38,54,940 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है. राजस्थान में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 20,168 पर पहुंच गई है.

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