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आज से राजस्थान में कार की पिछली सीट पर बैठें तो ये काम जरूर कर लें, नहीं तो भरना  पड़ेगा जुर्माना

परिवहन विभाग ने कार के पीछे बैठे व्यक्ति के लिए अब सीट बेल्ट लगाना जरूरी कर दिया (seat belt rules in Rajasthan) है. परिवहन विभाग का यह नियम 28 सितंबर से लागू कर दिया जाएगा. परिवहन विभाग के नियम का पालन नहीं करने पर 1000 का जुर्माना और चालान भरना होगा.

Rear seat belt rules
कार में पीछे बैठने वालों के लिए जरूरी होगा सीट बेल्ट
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Published : Sep 28, 2022, 9:02 AM IST

Updated : Sep 29, 2022, 10:56 AM IST

जयपुर. कार में पीछे बैठे व्यक्ति के लिए भी अब सीट बेल्ट लगाना जरूरी कर दिया गया (seat belt rules in Rajasthan) है. परिवहन विभाग का यह नियम प्रदेश में 28 सितंबर से लागू कर दिया है. कार में पीछे बैठे व्यक्ति के सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना होगा. परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है कि कार में पीछे की सीट पर बिना सीट बेल्ट कोई यात्रा करेगा तो उसका चालान किया जाएगा. जिस तरह से फ्रंट सीट पर बैठने वालों का सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान होता है, उसी तरह पीछे की सीट पर बैठने वाले का भी सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान होगा.

परिवहन विभाग के आदेशों के अनुसार फ्रंट फेंसिंग सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है. इसका मतलब है कि कार में बैठते समय यात्री का फेस या दिशा आगे की तरफ हो. लेकिन ऐसे में असमंजस का विषय यह है कि कई गाड़ियों में कई जगह सीटें बैक फेंसिंग भी होती है. ऐसी स्थिति में गाड़ी में बैठे यात्री पर सीट बेल्ट का नियम लागू नहीं होगा. साइड फेसिंग और बैक फेसिंग सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी नहीं है.

पढ़ें- कार सेफ्टी को लेकर सरकार का एक्शन, अब से सीट बेल्ट लगाना होगा जरूरी

चालान राशि बढ़कर एक हजार हुई: पुराने नियमों के हिसाब से सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 100 रुपये का चालान था. लेकिन 1 सितंबर 2020 में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर दिया गया. मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करते हुए सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान की राशि 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई थी. सीट बेल्ट की यह चालान राशि कार में आगे और पीछे बैठे दोनों सीटों पर लागू होती है. परिवहन विभाग ने आदेश जारी करके सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है.

गाड़ियों की भिन्नाओं को लेकर असमंजस: परिवहन विभाग के आदेशों में पीछे की सीट पर बैठने वाले यात्री के लिए सीट बेल्ट के नियम को लेकर असमंजस बना हुआ है. कई गाड़ियों में ऐसा भी होता है कि आगे की 2 सीट पर सीट बेल्ट का ऑप्शन है और पीछे भी केवल दो ही सीट बेल्ट का ऑप्शन है. अगर ऐसे में 5 लोग गाड़ी में बैठते हैं, तो क्या नियम होना चाहिए. पुरानी गाड़ियों में पीछे वाली सीट पर सीट बेल्ट नहीं होते हैं. वहीं परिवहन विभाग के कमिश्नर कन्हैयालाल स्वामी के मुताबिक गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से सीट बेल्ट लगाना जरूरी है. कार में अगर 5 लोग बैठते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए और पुरानी गाड़ियों में पीछे वाली सीट पर बेल्ट नहीं हो, तो इसको लेकर क्या नियम होगा, इस संबंध में दिखवा लेंगे.

जयपुर. कार में पीछे बैठे व्यक्ति के लिए भी अब सीट बेल्ट लगाना जरूरी कर दिया गया (seat belt rules in Rajasthan) है. परिवहन विभाग का यह नियम प्रदेश में 28 सितंबर से लागू कर दिया है. कार में पीछे बैठे व्यक्ति के सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना होगा. परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है कि कार में पीछे की सीट पर बिना सीट बेल्ट कोई यात्रा करेगा तो उसका चालान किया जाएगा. जिस तरह से फ्रंट सीट पर बैठने वालों का सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान होता है, उसी तरह पीछे की सीट पर बैठने वाले का भी सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान होगा.

परिवहन विभाग के आदेशों के अनुसार फ्रंट फेंसिंग सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है. इसका मतलब है कि कार में बैठते समय यात्री का फेस या दिशा आगे की तरफ हो. लेकिन ऐसे में असमंजस का विषय यह है कि कई गाड़ियों में कई जगह सीटें बैक फेंसिंग भी होती है. ऐसी स्थिति में गाड़ी में बैठे यात्री पर सीट बेल्ट का नियम लागू नहीं होगा. साइड फेसिंग और बैक फेसिंग सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी नहीं है.

पढ़ें- कार सेफ्टी को लेकर सरकार का एक्शन, अब से सीट बेल्ट लगाना होगा जरूरी

चालान राशि बढ़कर एक हजार हुई: पुराने नियमों के हिसाब से सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 100 रुपये का चालान था. लेकिन 1 सितंबर 2020 में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर दिया गया. मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करते हुए सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान की राशि 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई थी. सीट बेल्ट की यह चालान राशि कार में आगे और पीछे बैठे दोनों सीटों पर लागू होती है. परिवहन विभाग ने आदेश जारी करके सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है.

गाड़ियों की भिन्नाओं को लेकर असमंजस: परिवहन विभाग के आदेशों में पीछे की सीट पर बैठने वाले यात्री के लिए सीट बेल्ट के नियम को लेकर असमंजस बना हुआ है. कई गाड़ियों में ऐसा भी होता है कि आगे की 2 सीट पर सीट बेल्ट का ऑप्शन है और पीछे भी केवल दो ही सीट बेल्ट का ऑप्शन है. अगर ऐसे में 5 लोग गाड़ी में बैठते हैं, तो क्या नियम होना चाहिए. पुरानी गाड़ियों में पीछे वाली सीट पर सीट बेल्ट नहीं होते हैं. वहीं परिवहन विभाग के कमिश्नर कन्हैयालाल स्वामी के मुताबिक गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से सीट बेल्ट लगाना जरूरी है. कार में अगर 5 लोग बैठते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए और पुरानी गाड़ियों में पीछे वाली सीट पर बेल्ट नहीं हो, तो इसको लेकर क्या नियम होगा, इस संबंध में दिखवा लेंगे.

Last Updated : Sep 29, 2022, 10:56 AM IST
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