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Rajasthan School Reopening : 10 महीने बाद आज से खुलेंगे स्कूल, फॉलो करने होंगे ये नियम

21 मार्च 2020 वो दिन था जब राजस्थान के स्कूलों में आखिरी बार घंटी बजी थी. महामारी के प्रकोप के चलते 10 माह तक बंद रहे इन स्कूलों में आज फिर से वही घंटियां सुनाई देंगी. हालांकि कोचिंग संस्थान और नर्सिंग कॉलेज 11 जनवरी से शुरू हो चुके हैं लेकिन स्कूल आज से खुलने जा रहे हैं, वह भी 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए. राज्य सरकार की ओर से स्कूल खोलने को लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई है. जिनकी कड़ाई से पालना करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं.

Rajasthan School Reopen, School unlock in Rajasthan, School opening guideline Rajasthan, 18 जनवरी से खुले स्कूल, राजस्थान में खुले स्कूल
Rajasthan School Reopen, School unlock in Rajasthan, School opening guideline Rajasthan, 18 जनवरी से खुले स्कूल, राजस्थान में खुले स्कूल
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Published : Jan 18, 2021, 8:00 AM IST

जयपुर. कोरोना काल में स्कूलों पर 10 महीने से लटके ताले आज से खुलने जा रहे हैं. फिलहाल 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ही स्कूल बुलाने की गाइड लाइन सरकार ने जारी की है. इनमें भी एक दिन में आधे विद्यार्थियों को बुलाने के ही निर्देश जारी किए गए हैं. ऐसे में अधिकांश स्कूलों में रोल नम्बर के अनुसार विद्यार्थियों को स्कूल बुलाने के दिन तय किए गए हैं.

लेकिन विद्यार्थी माता-पिता की अनुमति से ही स्कूल आ पाएंगे. वहीं मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को आदेश दिया है कि वह 18 जनवरी से 22 जनवरी के बीच स्कूलों में भ्रमण कर कोरोना बचाव संबंध गाइडलाइन का पालन कराना सुनिश्चित करें. सभी शिक्षण संस्थाओं को हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

स्कूलों ने की तैयारियां

  • सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां कर ली हैं.
  • लंबे समय से स्कूल बंद रहने के कारण पानी के टैंक को खाली करवाकर साफ करवाया गया है
  • कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्कूल भवनों को भी सेनेटाइज किया गया है।
  • कमरों में भी पर्याप्त दूरी के साथ बच्चों के बैठने की व्यवस्था की गई है
  • सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया गया है

मॉनिटरिंग के लिए नियंत्रण कक्ष भी बनाए, अलग-अलग टीमें करेंगी मॉनिटरिंग

स्कूलों में गाइड लाइन की पालना हो रही है या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर नियंत्रण कक्ष भी बनाए गए हैं. शिक्षा विभाग के साथ ही कलेक्ट्रट की टीमें भी मॉनिटरिंग करेंगे. बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को मॉनिटरिंग के लिए सोमवार को फील्ड में रहने के निर्देश जारी किए गए हैं.

गृह विभाग और बाल संरक्षण आयोग ने जारी की गाइडलाइन

स्कूल खोलने को लेकर गृह विभाग ने विशेष गाइड लाइन जारी की है. वहीं, गृह विभाग के साथ-साथ बाल संरक्षण आयोग ने भी कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने का निर्णय के बाद स्कूल संचालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है.

गृह विभाग की ओर से कोचिंग संस्थानों के लिए जारी एसओपी के मुताबिक कंटेंनमेंट जोन्स के बाहर की विद्यार्थी अपने परिजनों की लिखित सहमति से स्वैच्छित रूप से कोचिंग में जा सकेंगे. ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं. बाहरी राज्यों से राज्य में आने वाले विद्यार्थियों को आने से 24 घंटे पहले आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा. रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही कोचिंग संस्थानों में दाखिला मिल सकेगा.

पढ़ेंः जयपुर: स्कूल फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी सुनवाई, जानें पूरा मामला

रोज करनी होगी स्क्रीनिंग

कोचिंग में आने पर स्क्रीनिंग अनिवार्य की गई है. विद्यार्थियों के लिए उपस्थिति पर जोर नहीं दिया जाएगा. कोचिंगों को प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की सूचना संबंधित जिला कलेक्टर की ओर से नियुक्त नोडल अधिकारी को देनी होगी.

सैनिटाइज करना होगा भवन

कोंचिंग खोलने से पहले पूरे भवन, फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी इत्यादि को सेनेटाइज करना होगा. हाथ धोने की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी. कोचिंग संस्थानों को विद्यार्थियों के आवागमन में इस्तेमाल करने वाले वाहनों को सेनेटाइज करना होगा. विद्यार्थियों को छह फीट की दूरी पर बैठाया जाएगा. साथ ही संस्थानों को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि वे प्रशिक्षित नर्स एवं चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे.

आधे घंटे का रखना होगा अंतराल

एक बैच और दूसरे बैच के बीच में आधे घंटे का अंतराल रखना होगा. दोनों बैचों के बीच भवन को सेनेटाइज करना होगा. मास्क लगाना अनिवार्य होगा. कोविड-19 दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों का ध्यान रखने के लिए संस्थान में कैमरों की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं. कोचिंग संस्थानों के स्टॉफ और विद्यार्थियों को आरोग्य सेतु एप इंस्टाल करना होगा. कैंटीन काउंटर के सेनेटाइजेशन का ध्यान रखना होगा. विद्यार्थियों की थर्मल स्कैनिंग के बाद ही उन्हें रोज एंट्री दी जाएगी.

पढ़ेंः 18 जनवरी से खुलेंगे स्कूल, मुख्य सचिव ने IAS और RAS अधिकारियों को स्कूल विजिट करने का दिया आदेश

अगल-अगल करना होगा भोजन

संस्थान के पीजी, हॉस्टल के लिए भी एसओपी जारी की गइ है. एक कमरे में सिर्फ एक ही विद्यार्थी को रखना होगा। बड़ा कमरा होने पर अस्थाई रूप से पार्टिशन करने होंगे. हॉस्टल्स में मैस व्यवस्था अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि विद्यार्थियों को बाहर से खाना नहीं मंगवाना पड़े. विद्यार्थी सामुहिक रूप से भोजन नहीं करके अलग अलग भोजन करेंगे. साथ ही यह निर्देश भी जारी किए गए हैं कि एसओपी के दिशा निर्देशों की पालना नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

स्कूलों के लिए भी जारी हुए निर्देश

सभी सरकारी और निजी स्कूलों भी कक्षा 9 से 12 तक शिक्षण के लिए शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार खोले जा सकेंगे. कक्ष में छात्रों की उपस्थिति कक्ष की क्षमता की तुलना में आधी से ज्यादा नहीं होगी. सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालयें में अंतिम वर्ष की कक्षा ही शुरू हो सकेंगी. कक्षा 1 से आठ तक की नियमित कक्षा गतिविधियां आगामी आदेश तक फिलहाल बंद रहेंगी.

जयपुर. कोरोना काल में स्कूलों पर 10 महीने से लटके ताले आज से खुलने जा रहे हैं. फिलहाल 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ही स्कूल बुलाने की गाइड लाइन सरकार ने जारी की है. इनमें भी एक दिन में आधे विद्यार्थियों को बुलाने के ही निर्देश जारी किए गए हैं. ऐसे में अधिकांश स्कूलों में रोल नम्बर के अनुसार विद्यार्थियों को स्कूल बुलाने के दिन तय किए गए हैं.

लेकिन विद्यार्थी माता-पिता की अनुमति से ही स्कूल आ पाएंगे. वहीं मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को आदेश दिया है कि वह 18 जनवरी से 22 जनवरी के बीच स्कूलों में भ्रमण कर कोरोना बचाव संबंध गाइडलाइन का पालन कराना सुनिश्चित करें. सभी शिक्षण संस्थाओं को हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

स्कूलों ने की तैयारियां

  • सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां कर ली हैं.
  • लंबे समय से स्कूल बंद रहने के कारण पानी के टैंक को खाली करवाकर साफ करवाया गया है
  • कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्कूल भवनों को भी सेनेटाइज किया गया है।
  • कमरों में भी पर्याप्त दूरी के साथ बच्चों के बैठने की व्यवस्था की गई है
  • सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया गया है

मॉनिटरिंग के लिए नियंत्रण कक्ष भी बनाए, अलग-अलग टीमें करेंगी मॉनिटरिंग

स्कूलों में गाइड लाइन की पालना हो रही है या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर नियंत्रण कक्ष भी बनाए गए हैं. शिक्षा विभाग के साथ ही कलेक्ट्रट की टीमें भी मॉनिटरिंग करेंगे. बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को मॉनिटरिंग के लिए सोमवार को फील्ड में रहने के निर्देश जारी किए गए हैं.

गृह विभाग और बाल संरक्षण आयोग ने जारी की गाइडलाइन

स्कूल खोलने को लेकर गृह विभाग ने विशेष गाइड लाइन जारी की है. वहीं, गृह विभाग के साथ-साथ बाल संरक्षण आयोग ने भी कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने का निर्णय के बाद स्कूल संचालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है.

गृह विभाग की ओर से कोचिंग संस्थानों के लिए जारी एसओपी के मुताबिक कंटेंनमेंट जोन्स के बाहर की विद्यार्थी अपने परिजनों की लिखित सहमति से स्वैच्छित रूप से कोचिंग में जा सकेंगे. ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं. बाहरी राज्यों से राज्य में आने वाले विद्यार्थियों को आने से 24 घंटे पहले आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा. रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही कोचिंग संस्थानों में दाखिला मिल सकेगा.

पढ़ेंः जयपुर: स्कूल फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी सुनवाई, जानें पूरा मामला

रोज करनी होगी स्क्रीनिंग

कोचिंग में आने पर स्क्रीनिंग अनिवार्य की गई है. विद्यार्थियों के लिए उपस्थिति पर जोर नहीं दिया जाएगा. कोचिंगों को प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की सूचना संबंधित जिला कलेक्टर की ओर से नियुक्त नोडल अधिकारी को देनी होगी.

सैनिटाइज करना होगा भवन

कोंचिंग खोलने से पहले पूरे भवन, फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी इत्यादि को सेनेटाइज करना होगा. हाथ धोने की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी. कोचिंग संस्थानों को विद्यार्थियों के आवागमन में इस्तेमाल करने वाले वाहनों को सेनेटाइज करना होगा. विद्यार्थियों को छह फीट की दूरी पर बैठाया जाएगा. साथ ही संस्थानों को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि वे प्रशिक्षित नर्स एवं चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे.

आधे घंटे का रखना होगा अंतराल

एक बैच और दूसरे बैच के बीच में आधे घंटे का अंतराल रखना होगा. दोनों बैचों के बीच भवन को सेनेटाइज करना होगा. मास्क लगाना अनिवार्य होगा. कोविड-19 दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों का ध्यान रखने के लिए संस्थान में कैमरों की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं. कोचिंग संस्थानों के स्टॉफ और विद्यार्थियों को आरोग्य सेतु एप इंस्टाल करना होगा. कैंटीन काउंटर के सेनेटाइजेशन का ध्यान रखना होगा. विद्यार्थियों की थर्मल स्कैनिंग के बाद ही उन्हें रोज एंट्री दी जाएगी.

पढ़ेंः 18 जनवरी से खुलेंगे स्कूल, मुख्य सचिव ने IAS और RAS अधिकारियों को स्कूल विजिट करने का दिया आदेश

अगल-अगल करना होगा भोजन

संस्थान के पीजी, हॉस्टल के लिए भी एसओपी जारी की गइ है. एक कमरे में सिर्फ एक ही विद्यार्थी को रखना होगा। बड़ा कमरा होने पर अस्थाई रूप से पार्टिशन करने होंगे. हॉस्टल्स में मैस व्यवस्था अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि विद्यार्थियों को बाहर से खाना नहीं मंगवाना पड़े. विद्यार्थी सामुहिक रूप से भोजन नहीं करके अलग अलग भोजन करेंगे. साथ ही यह निर्देश भी जारी किए गए हैं कि एसओपी के दिशा निर्देशों की पालना नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

स्कूलों के लिए भी जारी हुए निर्देश

सभी सरकारी और निजी स्कूलों भी कक्षा 9 से 12 तक शिक्षण के लिए शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार खोले जा सकेंगे. कक्ष में छात्रों की उपस्थिति कक्ष की क्षमता की तुलना में आधी से ज्यादा नहीं होगी. सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालयें में अंतिम वर्ष की कक्षा ही शुरू हो सकेंगी. कक्षा 1 से आठ तक की नियमित कक्षा गतिविधियां आगामी आदेश तक फिलहाल बंद रहेंगी.

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