जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने फोरेस्ट रेंज ऑफिसर और एसीएफ भर्ती-2018 में (Court on RPSC ACF FRO Recruitment 2018) महिला अभ्यर्थी को चेस्ट कम होने के आधार पर चयन प्रक्रिया से बाहर करने पर वन विभाग, आरपीएससी और कार्मिक विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने एम्स, जोधपुर के अधीक्षक को कहा है कि वे याचिकाकर्ता की शारीरिक माप लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में पेश करें. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश प्रियंका की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने वर्ष 2018 में वन विभाग में रेंज ऑफिसर और एसीएफ पदों के लिए भर्ती निकाली थी. याचिकाकर्ता लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार में भी पास हो गई. वहीं विभाग ने उसके शारीरिक दक्षता में चेस्ट की नाप कम होने के आधार पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया. याचिका में कहा गया कि वह शारीरिक दक्षता की सभी पात्रता पूरी करती है, लेकिन उसका गलत तरीके से नाप लिया गया है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए एम्स अधीक्षक को याचिकाकर्ता का नाप लेकर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं.
पढ़ें: Rajasthan High Court: महिला अभ्यर्थी की ऊंचाई मेडिकल बोर्ड से नपवाने के आदेश