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राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचा रोडवेज बस खरीद मामला, परिवहन मंत्री को बनाया पक्षकार

रोडवेज के लिए बीएस-4 मानक की बसें खरीदने के खिलाफ मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है. 25 फरवरी को हाईकोर्ट की खंडपीठ सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने आगामी एक अप्रैल से बीएस-4 मानक के वाहनों पर पाबंदी लगा रखी है.

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राजस्थान हाईकोर्ट में पहुंचा रोडवेज बस खरीद का मामला
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Published : Feb 20, 2020, 9:30 PM IST

जयपुर. रोडवेज के लिए बीएस-4 मानक की बसें खरीदने के खिलाफ मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है. बस खरीद के लिए बीते 9 अक्टूबर को जारी बीड को चुनौती देते हुए मुख्य सचिव, रोडवेज प्रशासन के साथ ही परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास को भी पक्षकार बनाया है. इस मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ 25 फरवरी को मामले की सुनवाई करेगी.

राजेन्द्र कुमार शर्मा की ओर से पेश जनहित याचिका में कहा गया, कि साल 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार रोडवेज के पास 5 हजार 295 बसें हैं. इसमें से 68 फीसदी बसें ही उपयोग में ली जाती हैं. बसों की कमी को दूर करने के लिए बीएस-4 मानक की बसें खरीदी जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट आगामी एक अप्रैल से बीएस-4 मानक के वाहनों पर पाबंदी लगा चुका है.

पढ़ें- मौजूदा 'बजट' कट कॉपी पेस्ट के सिवाय और कुछ नहीं : सतीश पूनिया

याचिका में आरोप लगाया गया है कि टाटा कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बीएस-4 मानक की बसें खरीदने के लिए बीते 9 अक्टूबर को बिड जारी की गई है. जबकि इसके लिए आरएसआरटीसी बोर्ड और चैयरमेन की स्वीकृति भी नहीं ली गई है. इसके साथ ही याचिका में गुहार की गई है कि बस खरीद के लिए जारी की गई बिड को रद्द किया जाए.

जयपुर. रोडवेज के लिए बीएस-4 मानक की बसें खरीदने के खिलाफ मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है. बस खरीद के लिए बीते 9 अक्टूबर को जारी बीड को चुनौती देते हुए मुख्य सचिव, रोडवेज प्रशासन के साथ ही परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास को भी पक्षकार बनाया है. इस मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ 25 फरवरी को मामले की सुनवाई करेगी.

राजेन्द्र कुमार शर्मा की ओर से पेश जनहित याचिका में कहा गया, कि साल 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार रोडवेज के पास 5 हजार 295 बसें हैं. इसमें से 68 फीसदी बसें ही उपयोग में ली जाती हैं. बसों की कमी को दूर करने के लिए बीएस-4 मानक की बसें खरीदी जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट आगामी एक अप्रैल से बीएस-4 मानक के वाहनों पर पाबंदी लगा चुका है.

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याचिका में आरोप लगाया गया है कि टाटा कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बीएस-4 मानक की बसें खरीदने के लिए बीते 9 अक्टूबर को बिड जारी की गई है. जबकि इसके लिए आरएसआरटीसी बोर्ड और चैयरमेन की स्वीकृति भी नहीं ली गई है. इसके साथ ही याचिका में गुहार की गई है कि बस खरीद के लिए जारी की गई बिड को रद्द किया जाए.

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