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कोरोना केस कम होते ही शादी विवाह में मेहमान 'अनलॉक'...स्कूल, कॉलेज पूरी क्षमता से खुलेंगे, नई कोरोना गाइड लाइन जारी - covid protocol guide line

राजस्थान में कम होते कोरोना संक्रमण के बीच गहलोत सरकार ने संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है. नई गाइड लाइन के अनुसार स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को शत प्रतिशत खोलने की अनुमति दे दी है.

गहलोत सरकार ने संशोधित गाइडलाइन जारी की
गहलोत सरकार ने संशोधित गाइडलाइन जारी की
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Published : Nov 8, 2021, 10:21 PM IST

जयपुर. प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत सभी शिक्षण संस्थाओं की पूरी क्षमता से खोलने की अनुमति दे दी गई है. साथ ही विवाह और धार्मिक समारोह बंद स्थान (Close space)/खुले स्थान (Open space) में कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ अनुमति दे दी है.

गृह विभाग की ओर से जारी गाइड लाइन में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 संक्रमण में कमी के कारण कोरोना के पॉजिटिव मामलों में निरन्तर गिरावट दर्ज की जा रही है. लेकिन आमजन की ओर से कोविड उपयुक्त व्यवहार, Test Track- Treat प्रोटोकॉल और टीकाकरण के साथ-साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी के साथ बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना अतिआवश्यक है. जन सामान्य की सुविधा और आवश्यक सेवाओं के साथ वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आगामी आदेशों तक नए दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं.

नई गाइड के अनुसार यह खुला

विवाह आयोजन के सम्बन्ध में : शादी समारोह का आयोजन बंद स्थान (Close space )/खुले स्थान (Open space) में कोविड उपयुक्त व्यवहार (मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी) की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुमत होगा.

पढ़ें- संक्रमण का खतरा...विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए विशेष प्रावधान करने चाहिए : सीएम गहलोत

अन्य गतिविधियों के सम्बन्ध में

सार्वजनिक आयोजन जिसमें राजनीतिक, खेल-कूद सम्बन्धी मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/त्योहारों का आयोजन बंद स्थान (Close space)/खुले स्थान (Open space) पर कोविड उपयुक्त व्यवहार (मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी) की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुमत होंगे.

शैक्षणिक गतिविधियों के सम्बन्ध में : प्रदेश के सभी सरकारी/ निजी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ विद्यालयों (कक्षा 1 से 12वीं तक) की नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन 100 प्रतिशत क्षमता के साथ 15 नवम्बर 2021 सोमवार से प्रारम्भ किया जा सकेगा.

प्रदेश के समस्त कोचिंग संस्थान अपने शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ के वैक्सीन की दोनों खुराक (1nd and 2nd dose) की अनिवार्यता की शर्त के साथ 15 नवम्बर 2021 सोमवार से 100 प्रतिशत के साथ संचालित हो सकेंगे. शेष सभी दिशा-निर्देश पूर्व में जारी आदेशों अनुसार यथावत रहेंगे.

जयपुर. प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत सभी शिक्षण संस्थाओं की पूरी क्षमता से खोलने की अनुमति दे दी गई है. साथ ही विवाह और धार्मिक समारोह बंद स्थान (Close space)/खुले स्थान (Open space) में कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ अनुमति दे दी है.

गृह विभाग की ओर से जारी गाइड लाइन में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 संक्रमण में कमी के कारण कोरोना के पॉजिटिव मामलों में निरन्तर गिरावट दर्ज की जा रही है. लेकिन आमजन की ओर से कोविड उपयुक्त व्यवहार, Test Track- Treat प्रोटोकॉल और टीकाकरण के साथ-साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी के साथ बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना अतिआवश्यक है. जन सामान्य की सुविधा और आवश्यक सेवाओं के साथ वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आगामी आदेशों तक नए दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं.

नई गाइड के अनुसार यह खुला

विवाह आयोजन के सम्बन्ध में : शादी समारोह का आयोजन बंद स्थान (Close space )/खुले स्थान (Open space) में कोविड उपयुक्त व्यवहार (मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी) की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुमत होगा.

पढ़ें- संक्रमण का खतरा...विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए विशेष प्रावधान करने चाहिए : सीएम गहलोत

अन्य गतिविधियों के सम्बन्ध में

सार्वजनिक आयोजन जिसमें राजनीतिक, खेल-कूद सम्बन्धी मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/त्योहारों का आयोजन बंद स्थान (Close space)/खुले स्थान (Open space) पर कोविड उपयुक्त व्यवहार (मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी) की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुमत होंगे.

शैक्षणिक गतिविधियों के सम्बन्ध में : प्रदेश के सभी सरकारी/ निजी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ विद्यालयों (कक्षा 1 से 12वीं तक) की नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन 100 प्रतिशत क्षमता के साथ 15 नवम्बर 2021 सोमवार से प्रारम्भ किया जा सकेगा.

प्रदेश के समस्त कोचिंग संस्थान अपने शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ के वैक्सीन की दोनों खुराक (1nd and 2nd dose) की अनिवार्यता की शर्त के साथ 15 नवम्बर 2021 सोमवार से 100 प्रतिशत के साथ संचालित हो सकेंगे. शेष सभी दिशा-निर्देश पूर्व में जारी आदेशों अनुसार यथावत रहेंगे.

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