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तीन महीने बाद सेवानिवृत्ति हो रहे शिक्षक का तबादला रद्द

राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने तीन माह बाद सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक के तबादले को रद्द कर दिया हैं. यह आदेश रमेश चंद आचार्य की अपील पर दिया गया हैं.

जयपुर की खबर, jaipur news
सेवानिवृत्ति हो रहे शिक्षक का तबादला हुआ रद्द
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Published : Feb 29, 2020, 7:26 PM IST

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने तीन माह बाद सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षक का तबादला जयपुर से जालोर करने के आदेश को रद्द कर दिया हैं. अधिकरण की ओर से यह आदेश रमेश चंद आचार्य की अपील पर दिया गया है.

इस अपील में कहा गया है कि अपीलार्थी शहर के खोरी गांव में वरिष्ठ संस्कृत शिक्षक के पद पर लगा हुआ है, इस पद से वह तीन माह बाद सेवानिवृत्त हो रहा हैं. इसके बावजूद संस्कृत शिक्षा विभाग ने बीते दस फरवरी को आदेश जारी कर उसका तबादला जालोर के भीनमाल में कर दिया. वहीं, अपीलार्थी के स्थान पर किसी अन्य शिक्षक की भी नियुक्ति नहीं की गई.

पढ़ें- बेरोजगार लैब टेक्नीशियन भर्ती की मांग को लेकर करेंगे विधानसभा का घेराव, 2 मार्च को देंगे धरना

याचिका में कहा गया है कि नियमों के तहत सेवाकाल के आखिरी दिनों में कर्मचारी अपने पेंशन संबंधित दस्तावेजों को तैयार करता है. ऐसे में इनका तबादला नहीं किया जा सकता. हाईकोर्ट भी मान चुका है कि एक साल से कम सेवाकाल वाले कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जाना चाहिए, जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेश को रद्द कर दिया हैं.

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने तीन माह बाद सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षक का तबादला जयपुर से जालोर करने के आदेश को रद्द कर दिया हैं. अधिकरण की ओर से यह आदेश रमेश चंद आचार्य की अपील पर दिया गया है.

इस अपील में कहा गया है कि अपीलार्थी शहर के खोरी गांव में वरिष्ठ संस्कृत शिक्षक के पद पर लगा हुआ है, इस पद से वह तीन माह बाद सेवानिवृत्त हो रहा हैं. इसके बावजूद संस्कृत शिक्षा विभाग ने बीते दस फरवरी को आदेश जारी कर उसका तबादला जालोर के भीनमाल में कर दिया. वहीं, अपीलार्थी के स्थान पर किसी अन्य शिक्षक की भी नियुक्ति नहीं की गई.

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याचिका में कहा गया है कि नियमों के तहत सेवाकाल के आखिरी दिनों में कर्मचारी अपने पेंशन संबंधित दस्तावेजों को तैयार करता है. ऐसे में इनका तबादला नहीं किया जा सकता. हाईकोर्ट भी मान चुका है कि एक साल से कम सेवाकाल वाले कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जाना चाहिए, जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेश को रद्द कर दिया हैं.

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