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Reserve Price of Minerals 2022 : लौह अयस्क, तांबा, चूना पत्थर और गारनेट की रिजर्व प्राइस संशोधित, राज्य सरकार ने जारी की नई दरें - Mining Lease and a Composite License

लौह अयस्क, तांबा, चूना पत्थर और गारनेट की नई संशोधित दरों की लिस्ट (Reserve price list of minerals released) जारी कर दी गई है. मेजर मिनरल्स की नई रिजर्व प्राइस से स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा के साथ ही राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी. राज्य सरकार ने चार प्रधान खनिजों के खनन पट्टों और कंपोजिट लाइसेंस की ई-नीलामी की रिजर्व प्राईज को युक्तिसंगत बनाया है.

Pramod jain bhaya
माइंस, पेट्रोलियम एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया
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Published : Jan 15, 2022, 5:36 PM IST

जयपुर. राज्य सरकार ने लौह अयस्क, तांबा, चूना पत्थर और गारनेट की संशोधित रिजर्व प्राइस की नई दरें जारी कर दी है. संशोधित रिजर्व प्राइस के अनुसार आयरन ओर ब्लॉक के खनन पट्टा और कंपोजिट लाइसेंस (Mining Lease and a Composite License) दोनों के लिए ही रिजर्व प्राइस 22.5 प्रतिशत तय की गई है. इसी तरह से कॉपर ब्लॉक के खनन पट्टा और कंपोजिट लाइसेंस के लिए 7 प्रतिशत रिजर्व प्राइस तय की गई है. लाईमस्टोन के नागौर के ब्लाकों के खनन पट्टा व कंपोजिट लाइसेंस की 25 प्रतिशत और अन्य जिलों में 20 प्रतिशत रिजर्व प्राइस तय की गई है.

माइंस, पेट्रोलियम एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बयान जारी कर बताया कि गारनेट के जैम वैरायटी के खनन पट्टों व कंपोजिट लाइसेंस के लिए 10 प्रतिशत और गारनेट की एब्रेसिव के खनन पट्टों व कंपोजिट लाइसेंस के लिए 4 प्रतिशत की रिजर्व प्राइस तय की है. उन्होंने बताया कि मेजर मिनरल्स की नई रिजर्व प्राइस से स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा के साथ ही राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी. राज्य सरकार ने चार प्रधान खनिजों के खनन पट्टों और कंपोजिट लाइसेंस की ई नीलामी की रिजर्व प्राईज को युक्तिसंगत बनाया है.

पढ़ें: डीएपी की किल्लत से गुस्साए अन्नदाताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ की नारेबाजी

उन्होंने बताया कि संशोधित युक्तिसंगत प्रावधानों के अनुसार आयरन ओर, कॉपर, लाईमस्टोन और गारनेट के ब्लाकों की नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस की नई दरें घोषित की गई है. एक और नीलामी प्रक्रिया को भारत सरकार के ई-पोर्टल के माध्यम से नीलामी (E auction of minerals of Rajasthan) की व्यवस्था कर पारदर्शी बनाया गया है, वहीं प्रक्रिया का सरलीकरण कर उसे युक्तिसंगत बनाया जा रहा है.

पढ़ें: विधायक vs मंत्री : सांगोद विधायक भरत सिंह का मंत्री पर तंज..कहा- प्रमोद जैन देवता पुरुष, लेकिन भाया बदमाश तरह का आदमी

नई व्यवस्था से नीलामी प्रकिया में पारदर्शिता, प्रक्रिया को विफल करने के लिए छद्म बीडिंग करने वालों पर रोक और युक्तिसंगत रिजर्व प्राइस तय करने से प्रदेश में माइंस क्षेत्र से राजस्व में भी बढ़ोतरी होने लगी है. राज्य सरकार के एमएमडीआर एक्ट संशोधित अधिनियम, 2021 के क्रम में खनिज नीलामी नियम 2015 के नियम 9-11 के तहत अनुसार यह दरें जारी की गई हैं. नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं.

जयपुर. राज्य सरकार ने लौह अयस्क, तांबा, चूना पत्थर और गारनेट की संशोधित रिजर्व प्राइस की नई दरें जारी कर दी है. संशोधित रिजर्व प्राइस के अनुसार आयरन ओर ब्लॉक के खनन पट्टा और कंपोजिट लाइसेंस (Mining Lease and a Composite License) दोनों के लिए ही रिजर्व प्राइस 22.5 प्रतिशत तय की गई है. इसी तरह से कॉपर ब्लॉक के खनन पट्टा और कंपोजिट लाइसेंस के लिए 7 प्रतिशत रिजर्व प्राइस तय की गई है. लाईमस्टोन के नागौर के ब्लाकों के खनन पट्टा व कंपोजिट लाइसेंस की 25 प्रतिशत और अन्य जिलों में 20 प्रतिशत रिजर्व प्राइस तय की गई है.

माइंस, पेट्रोलियम एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बयान जारी कर बताया कि गारनेट के जैम वैरायटी के खनन पट्टों व कंपोजिट लाइसेंस के लिए 10 प्रतिशत और गारनेट की एब्रेसिव के खनन पट्टों व कंपोजिट लाइसेंस के लिए 4 प्रतिशत की रिजर्व प्राइस तय की है. उन्होंने बताया कि मेजर मिनरल्स की नई रिजर्व प्राइस से स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा के साथ ही राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी. राज्य सरकार ने चार प्रधान खनिजों के खनन पट्टों और कंपोजिट लाइसेंस की ई नीलामी की रिजर्व प्राईज को युक्तिसंगत बनाया है.

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उन्होंने बताया कि संशोधित युक्तिसंगत प्रावधानों के अनुसार आयरन ओर, कॉपर, लाईमस्टोन और गारनेट के ब्लाकों की नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस की नई दरें घोषित की गई है. एक और नीलामी प्रक्रिया को भारत सरकार के ई-पोर्टल के माध्यम से नीलामी (E auction of minerals of Rajasthan) की व्यवस्था कर पारदर्शी बनाया गया है, वहीं प्रक्रिया का सरलीकरण कर उसे युक्तिसंगत बनाया जा रहा है.

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नई व्यवस्था से नीलामी प्रकिया में पारदर्शिता, प्रक्रिया को विफल करने के लिए छद्म बीडिंग करने वालों पर रोक और युक्तिसंगत रिजर्व प्राइस तय करने से प्रदेश में माइंस क्षेत्र से राजस्व में भी बढ़ोतरी होने लगी है. राज्य सरकार के एमएमडीआर एक्ट संशोधित अधिनियम, 2021 के क्रम में खनिज नीलामी नियम 2015 के नियम 9-11 के तहत अनुसार यह दरें जारी की गई हैं. नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं.

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