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Viral Video Of Hiralal Case : कोर्ट ने निलंबित आरपीएस और महिला कांस्टेबल का रिमांड तीन दिन बढ़ाया

अश्लील वायरल वीडियो केस में आरोपी निलंबित डीएसपी हीरालाल सैनी और महिला कांस्टेबल को SOG टीम ने कोर्ट में पेश किया. जिसके बाद कोर्ट ने दोनों की तीन दिन रिमांड की अवधि बढ़ा दी है.

Viral Video Of Hiralal Case, Jaipur news
निलंबित डीएसपी हीरालाल सैनी की रिमांड बढ़ी
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Published : Sep 17, 2021, 3:04 PM IST

Updated : Sep 17, 2021, 10:28 PM IST

जयपुर. पॉक्सो (POCSO) मामलों की विशेष अदालत ने बच्चे के सामने स्वीमिंग पूल में अश्लील हरकतें करने के मामले में (Lady Constable Viral Video With DSP) आरोपी आरपीएस हीरालाल सैनी और महिला कांस्टेबल की पुलिस अभिरक्षा की अवधि को तीन दिन के लिए बढ़ा दिया है.

SOG टीम ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट में एसओजी (SOG) की ओर से आरोपियों को ओर रिमांड पर मांगा गया. एसओजी ने कहा कि अभी इस केस में कई बिंदूओं पर जांच करना अनिवार्य है. आरोपियों से कई सवालों को लेकर पूछताछ करनी है. ऐसे में आरोपियों को रिमांड पर सौंपा जाएं. वहीं आरोपियों की ओर से अधिवक्ता फारूख अल्वी ने कहा कि अब आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें. Viral Video Of Hiralal: पुष्कर में '10 जुलाई' को बनी थी 'Dirty Picture', 17 दिन बाद खुली पोल!

अधिवक्ता फारूख अल्वी ने कहा कि कानूनी तरीके से इस मामले में पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) नहीं बनता है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज रेखा शर्मा ने दोनों आरोपियों को तीन दिन के रिमांड पर एसओजी को सौंपने के आदेश दिए.

बता दें कि पिछले दिनों ब्यावर डीएसपी हीरालाल सैनी और महिला कांस्टेबल अश्लील वीडियो वायरल (Beawar DSP And Lady Constable Video) हुए थे. जिसके बाद पुलिस मुख्यालय ने एक्शन लेते हुए तत्काल कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. वहीं, इस मामले में अब तक दोनों आरोपियों सहित छह पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है.

जयपुर. पॉक्सो (POCSO) मामलों की विशेष अदालत ने बच्चे के सामने स्वीमिंग पूल में अश्लील हरकतें करने के मामले में (Lady Constable Viral Video With DSP) आरोपी आरपीएस हीरालाल सैनी और महिला कांस्टेबल की पुलिस अभिरक्षा की अवधि को तीन दिन के लिए बढ़ा दिया है.

SOG टीम ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट में एसओजी (SOG) की ओर से आरोपियों को ओर रिमांड पर मांगा गया. एसओजी ने कहा कि अभी इस केस में कई बिंदूओं पर जांच करना अनिवार्य है. आरोपियों से कई सवालों को लेकर पूछताछ करनी है. ऐसे में आरोपियों को रिमांड पर सौंपा जाएं. वहीं आरोपियों की ओर से अधिवक्ता फारूख अल्वी ने कहा कि अब आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाना चाहिए.

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अधिवक्ता फारूख अल्वी ने कहा कि कानूनी तरीके से इस मामले में पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) नहीं बनता है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज रेखा शर्मा ने दोनों आरोपियों को तीन दिन के रिमांड पर एसओजी को सौंपने के आदेश दिए.

बता दें कि पिछले दिनों ब्यावर डीएसपी हीरालाल सैनी और महिला कांस्टेबल अश्लील वीडियो वायरल (Beawar DSP And Lady Constable Video) हुए थे. जिसके बाद पुलिस मुख्यालय ने एक्शन लेते हुए तत्काल कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. वहीं, इस मामले में अब तक दोनों आरोपियों सहित छह पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है.

Last Updated : Sep 17, 2021, 10:28 PM IST
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