जयपुर. प्रदेश में लॉकडाउन के कारण बंद किए गए ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे धार्मिक और उपासना स्थल जिनमें सीमित संख्या में श्रद्धालु आते हैं अब ये धार्मिक स्थल 1 जुलाई से खोले जाने की छूट दे दी गई है. इन धर्म स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना से बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपायों की पालना करना अनिवार्य होगा. वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश के विभिन्न हिस्सों से राजस्थान आने वाले व्यक्तियों के लिए 14 दिन की होम क्वॉरेंटाइन की अनिवार्यता हटाने के भी निर्देश दिए हैं.
शनिवार देर रात मुख्यमंत्री निवास पर चली कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए. इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन के कारण बंद हुए धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटियों के सुझाव के आधार पर शहरी क्षेत्रों में सभी और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े धार्मिक स्थलों को फिलहाल नहीं खोला जाएगा. उन्होंने कहा कि जीवन की सुरक्षा राज्य सरकार के लिए सर्वोपरि है. इसलिए जनहित में अभी ऐसा किया जाना आवश्यक है. मुख्यमंत्री के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में केवल वहीं धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे जहां प्रतिदिन 50 से कम लोग आते हैं.
प्रदेश में 7 जुलाई तक चलेगा जागरूकता अभियान
वहीं प्रदेश में 21 जून से शुरू हुए और 30 जून तक चलने वाले कोरोना जागरूकता अभियान की अवधि में 1 सप्ताह का इजाफा किया गया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर ये जागरूकता अभियान अब 7 जुलाई तक प्रदेश में चलेगा.
समीक्षा बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा रोहित कुमार सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव निरंजन आर्य, सूचना प्रौद्योगिकी महेंद्र सोनी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे.