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राजस्थान हाईकोर्ट में 2 नंवबर से नियमित कामकाज होगा शुरू

राजस्थान हाईकोर्ट में आगामी 2 नवंबर से नियमित कामकाज शुरू कर दिया जाएगा. हाईकोर्ट प्रशासन ने शुक्रवार को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

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2 नंवबर से नियमित कामकाज होगा शुरू
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Published : Oct 23, 2020, 8:47 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए आगामी 2 नवंबर से कामकाज शुरू करने की बात कही है. हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि 2 नवंबर से नियमित सुनवाई के दौरान वकील व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए मुकदमों में पक्ष रख सकते हैं.

बता दें कि इस दौरान वकीलों को कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जारी की गई एसओपी का पूरी तरह से पालन करना होगा. हाईकोर्ट प्रशासन ने नियमित कामकाज के साथ ही सुनवाई का समय भी अब पहले ही तरह सुबह दस बजकर तीस मिनट से शाम चार बजकर तीस मिनट कर कर दिया है.

यह भी पढ़ें: लक्ष्मी विलास होटल मामला : HC ने ट्रायल कोर्ट की प्रोसेडिंग पर लगाई रोक, 3 सप्ताह बाद याचिका पर होगी सुनवाई

अधिसूचना में 65 साल से अधिक उम्र के वकीलों को अदालत में पेश नहीं होने की विनती की गई है. गौरतलब है कि हाईकोर्ट में पिछले लंबे समय से वीसी के जरिए सिर्फ अति आवश्यक मामलों पर ही सुनवाई की जा रही है. इसके चलते कुछ वकीलों ने हाईकोर्ट में गत दिनों प्रदर्शन भी किया था.

लक्ष्मी विलास होटल मामला...

उदयपुर की लक्ष्मी विलास होटल के विनिवेश मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट में चल रहे मामले पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दिया है. साथ ही रिकार्ड कॉल कर दिया है. जस्टिस विजय विश्नोई की अदालत ने गुरूवार को याचिकाकर्ता ज्योत्सना सूरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, आशीष गुहा, प्रदीप बैजल और कांतिलाल की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीबीआई कोर्ट की प्रोसेडिंग पर रोक लगा दी है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए आगामी 2 नवंबर से कामकाज शुरू करने की बात कही है. हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि 2 नवंबर से नियमित सुनवाई के दौरान वकील व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए मुकदमों में पक्ष रख सकते हैं.

बता दें कि इस दौरान वकीलों को कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जारी की गई एसओपी का पूरी तरह से पालन करना होगा. हाईकोर्ट प्रशासन ने नियमित कामकाज के साथ ही सुनवाई का समय भी अब पहले ही तरह सुबह दस बजकर तीस मिनट से शाम चार बजकर तीस मिनट कर कर दिया है.

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अधिसूचना में 65 साल से अधिक उम्र के वकीलों को अदालत में पेश नहीं होने की विनती की गई है. गौरतलब है कि हाईकोर्ट में पिछले लंबे समय से वीसी के जरिए सिर्फ अति आवश्यक मामलों पर ही सुनवाई की जा रही है. इसके चलते कुछ वकीलों ने हाईकोर्ट में गत दिनों प्रदर्शन भी किया था.

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