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पॉस मशीन पर राशन सामग्री की एंट्री की होगी नियमित जांच

राशन डीलरों की ओर से पॉस मशीन में की जा रही गड़बड़ी को रोकने के लिए खाद्य विभाग ने एक निर्देश जारी किया है. अब प्रदेश के उचित मूल्य दुकानदारों को भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त राशन सामग्री का पॉस मशीन पर 48 घंटे की अवधि में किए जा रहे इन्द्राज का अब विभागीय स्तर पर नियमित रूप से जांच की जाएगी.

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Published : Feb 18, 2021, 8:17 PM IST

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पॉस मशीन पर राशन सामग्री की एंट्री की होगी नियमित जांच

जयपुर. राशन डीलरों की ओर से पॉस मशीन में की जा रही गड़बड़ी को रोकने के लिए खाद्य विभाग ने एक निर्देश जारी किया है. अब प्रदेश के उचित मूल्य दुकानदारों को भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त राशन सामग्री का पॉस मशीन पर 48 घंटे की अवधि में किए जा रहे इन्द्राज का अब विभागीय स्तर पर नियमित रूप से जांच की जाएगी. बचे हुए गेहूं का अप्रैल में आवंटन किया जाए. यह जानकारी खाद्य विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने दी.

पढ़ें: ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से चादर हुई पेश

खाद्य सचिव नवीन जैन गुरुवार को शासन सचिवालय में आयोजित बैठक के दौरान उपस्थित विभागीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे. शासन सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आवंटित गेंहू कोई कारणवश बच गया है तो उसका आवंटन अप्रैल में किए जाने के लिए समुचित कार्यवाही की जाए. उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आवंटित राशन सामग्री की वितरण सम्बंधी सूचना प्राप्त कर कमीशन के लिए भारत सरकार को रिपोर्ट भेजने एवं उचित मूल्य दुकानदारों को दिए जाने वाले कमीशन सहित अन्य बिन्दुओं पर गहनता से चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए.

उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, नॉन एनएफएसए एवं समेकित बाल विकास सेवाओं के लिए आवंटित चना यदि किसी जिले में किसी कारणवश शेष रह गया है तो उसी जिले में आवंटन कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए.

शासन सचिव ने कहा कि विभाग की योजनाओं को धरातल पर सही ढंग से क्रियान्वयन के लिए जिला रसद अधिकारी एवं प्रबंधक नागरिक आपूर्ति आपसी समन्वय से कार्य किया जाना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि सप्लाई चैन मैनजमेंट पोर्टल एवं गार्ड सिस्टम पर कार्य करें. जिससे खाद्य सामग्री के उठाव एवं वितरण की वास्तविक स्थिति का आकलन कर सके. उन्होंने कहा कि जिलो में पदस्थापित अधिकारियों के निरीक्षण मासिक दौरे, खाद्यान्न सामग्री के उठाव एवं वितरण एवं उचित मूल्य की दुकानों के प्रकरणों के बारे में सूचना निर्धारित एमपीआर में भरकर महीने की 10 तारीख तक मुख्यालय भेजा जाए.

जयपुर. राशन डीलरों की ओर से पॉस मशीन में की जा रही गड़बड़ी को रोकने के लिए खाद्य विभाग ने एक निर्देश जारी किया है. अब प्रदेश के उचित मूल्य दुकानदारों को भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त राशन सामग्री का पॉस मशीन पर 48 घंटे की अवधि में किए जा रहे इन्द्राज का अब विभागीय स्तर पर नियमित रूप से जांच की जाएगी. बचे हुए गेहूं का अप्रैल में आवंटन किया जाए. यह जानकारी खाद्य विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने दी.

पढ़ें: ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से चादर हुई पेश

खाद्य सचिव नवीन जैन गुरुवार को शासन सचिवालय में आयोजित बैठक के दौरान उपस्थित विभागीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे. शासन सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आवंटित गेंहू कोई कारणवश बच गया है तो उसका आवंटन अप्रैल में किए जाने के लिए समुचित कार्यवाही की जाए. उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आवंटित राशन सामग्री की वितरण सम्बंधी सूचना प्राप्त कर कमीशन के लिए भारत सरकार को रिपोर्ट भेजने एवं उचित मूल्य दुकानदारों को दिए जाने वाले कमीशन सहित अन्य बिन्दुओं पर गहनता से चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए.

उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, नॉन एनएफएसए एवं समेकित बाल विकास सेवाओं के लिए आवंटित चना यदि किसी जिले में किसी कारणवश शेष रह गया है तो उसी जिले में आवंटन कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए.

शासन सचिव ने कहा कि विभाग की योजनाओं को धरातल पर सही ढंग से क्रियान्वयन के लिए जिला रसद अधिकारी एवं प्रबंधक नागरिक आपूर्ति आपसी समन्वय से कार्य किया जाना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि सप्लाई चैन मैनजमेंट पोर्टल एवं गार्ड सिस्टम पर कार्य करें. जिससे खाद्य सामग्री के उठाव एवं वितरण की वास्तविक स्थिति का आकलन कर सके. उन्होंने कहा कि जिलो में पदस्थापित अधिकारियों के निरीक्षण मासिक दौरे, खाद्यान्न सामग्री के उठाव एवं वितरण एवं उचित मूल्य की दुकानों के प्रकरणों के बारे में सूचना निर्धारित एमपीआर में भरकर महीने की 10 तारीख तक मुख्यालय भेजा जाए.

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