जयपुर. प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई से शुरू होगी. लेकिन इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो रही है. योजना के तहत हर बीमित परिवार को कैशलेस इलाज (Cashless Treatment) के लिए पांच लाख रुपए का बीमा कवर होगा. खास बात यह है कि बीमित परिवारों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने से पांच दिन पहले और डिस्चार्ज होने के बाद 15 दिनों का खर्च भी पैकेज में शामिल किया गया है.
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश के प्रत्येक परिवार को हर साल पांच लाख रुपए तक का नि:शुल्क इलाज सरकारी और संबंद्ध निजी अस्पतालों में दिया जाएगा. इस स्वास्थ्य बीमा कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज के 1,576 पैकेजेज और प्रोसिजर शामिल किए गए हैं. मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से पांच दिन पहले का चिकित्सकीय परामर्श, जांच, दवाइयां और डिस्चार्ज के बाद के 15 दिनों का संबंधित पैकेज से जुड़ा चिकित्सा व्यय भी निःशुल्क उपचार में शामिल होगा.
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डॉ. शर्मा ने बताया, पूर्ववर्ती स्वास्थ्य बीमा योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल रहा था. लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप राज्य के संविदाकर्मियों, लघु और सीमांत कृषकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल पाएगा. साथ ही प्रदेश के सभी अन्य परिवारों को बीमा प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि अर्थात 850 रुपए पर सालाना 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी.
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चिकित्सा मंत्री ने बताया, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिये लाभार्थी स्वयं ऑनलाइन अथवा ई-मित्र पर जन आधार से लिंक प्लेटफॉर्म से पंजीयन करवाकर योजना से जुड़ सकते हैं. विशेष पंजीयन शिविर 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर लगाए जाएंगे. इन पंजीयन शिविरों के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर और ब्लॉक स्तर पर संबंधित उपखंड अधिकारी के निर्देशन में दल गठित किए गए हैं. इसके बाद भी रजिस्ट्रेशन का कार्य 30 अप्रैल तक जारी रहेगा. लाभार्थी स्वयं ऑनलाइन अथवा ई-मित्र के माध्यम से अपना पंजीयन करवा सकते हैं. स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले से लाभान्वित हो रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक-आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी.
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पंजीयन के लिए जन आधार कार्ड आवश्यक
डॉ. शर्मा ने बताया, योजना में पंजीयन करवाने के लिए आमजन को जन आधार कार्ड अथवा जन आधार कार्ड नंबर के साथ अपना आधार कार्ड नंबर लेकर आना अनिवार्य है. पात्र परिवारों का योजना के सॉफ्टवेयर पर पंजीयन उपरांत संलग्न प्रारूप में 'पॉलिसी दस्तावेज' डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है. इसमें लाभार्थी परिवार के जन आधार और पॉलिसी संबंधित विवरण दर्ज होगा.
ऐसे परिवार जिनका जन आधार/भामाशाह पंजीयन नहीं किया गया है. उन्हें पहले जन आधार कार्ड के लिए पंजीयन करवाना आवश्यक होगा. जन आधार आईडी जनरेट होने के बाद ही योजना अर्न्तगत पंजीयन किया जा सकेगा, जिन जिलों में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है. वहां अगले आदेश तक पंजीयन शिविर नहीं लगेंगे.