जयपुर. जिला कलक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने बताया कि हर परिवार को कैशलैस इलाज उपलब्ध करवाने के लिए 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने वाली ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’ में पंजीयन के लिए 1 से 10 अप्रैल तक ग्राम पंचायत स्तर पर एवं नगरीय क्षेत्रों में वार्डों में पंजीयन शिविर लगाए जाएंगे.
यह शिविर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्र, स्कूल अथवा ई-मित्र केन्द्र पर लगाए जाएंगे. शहरी क्षेत्रों में वार्डवार शिविर का आयोजन किया जाएगा. पंजीयन के लिए परिवार का जनआधार कार्ड, जनआधार कार्ड पंजीयन रसीद एवं आधार कार्ड जरूरी होगा. ग्रामीण क्षेत्र में आयेाजित शिविर में ग्राम विकास अधिकारी शिविर की सम्पूर्ण व्यवस्था करेंगे. शहरी क्षेत्र में पंजीयन शिविर के लिए समस्त व्यवस्थाएं सम्बन्धित नगरीय निकाय द्वारा की जायेगी. शिविरों की निगरानी के लिए जिला एवं ब्लाॅक स्तरीय दलों का गठन किया गया है.
नेहरा ने बताया कि योजना में हर परिवार को अस्पताल में भर्ती होने पर निःशुल्क इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए व सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी 2011) के पात्र परिवारों, लघु और सीमांत कृषक और संविदाकर्मियों का पूरा बीमा प्रीमियम राज्य सरकार देगी. जबकि अन्य परिवार 850 रुपए प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर योजना से जुड़ सकते हैं.
योजना से जुड़ने के लिए लाभार्थी को खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. या वे ई-मित्र पर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे. योजना का लाभ 1 मई से मिलना प्रारम्भ होगा. आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभान्वित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों को रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है.
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उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए जन आधार कार्ड, जन आधार संख्या या जन आधार के रजिस्ट्रेशन की रसीद और आधार कार्ड जरूरी है. ई-मित्र पर रजिस्ट्रेशन करवाने पर पंजीयन के लिए आवेदन शुल्क 20 रुपए एवं प्रीमियम जमा करवाने का शुल्क 10 रुपए है. रजिस्ट्रेशन के बाद लाभार्थी बीमा पाॅलिसी दस्तावेज डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए प्रिंटिंग शुल्क ई-मित्र प्लस पर 10 रुपए एवं ई-मित्र कियोस्क पर 20 रुपए होगा.
उन्होने बताया कि ऐसा परिवार जिनका जन आधार नामांकन नहीं हुआ है उन्हें पहले जन आधार नामांकन करवाना होगा. इसके बाद ही योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. योजना से जुड़ने के लिए एक से 10 अप्रैल तक ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. योजना से सम्बन्धित अधिक जानकारी हैल्पलाइन नम्बर 18001806127 पर प्राप्त की जा सकती है.
योजना में चिन्हित बीमारियों के लिए 50 हजार रूपए एवं गंभीर बीमारियों के लिए 4 लाख 50 हजार का बीमा कवर मिलेगा. योजना में विभिन्न बीमारियों के 1576 पैकेज शामिल किए गए हैं. योजना से जुडे़ निजी एवं सरकारी अस्पतालों में लाभार्थी परिवार निःशुल्क उपचार ले सकते हैं. मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से पांच दिन पहले का और डिस्चार्ज के बाद पन्द्रह दिनों का चिकित्सा खर्च निःशुल्क पैकेज में शामिल है.