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जयपुर: आवंटित भूखंडों पर भवन निर्माण नहीं किए जाने पर पुनर्ग्रहण राशि अब अभियान अवधि तक कराई जा सकेगी जमा

राज्य सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान को सफल बनाने में जुटी हुई है. इसी क्रम में नगरीय निकायों की ओर से आवंटित भूखंडों पर भवन निर्माण नहीं किए जाने पर पुनर्ग्रहण राशि अब अभियान की अवधि यानी 31 मार्च 2022 तक जमा कराई जा सकेगी.

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आवंटित भूखंडों पर भवन निर्माण नहीं किए जाने पर पुनर्ग्रहण राशि देने की अवधि बढ़ाई
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Published : Oct 1, 2021, 8:29 PM IST

जयपुर. राजस्थान सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान को सफल बनाने के लगातार प्रयास कर रही है. अभियान के दौरान सरकार की और से विभिन्न नियमों में छूट और शिथिलता भी दी जा रही है. इस क्रम में नगरीय निकायों की ओर से आवंटित भूखंडों पर भवन निर्माण नहीं किए जाने पर पुनर्ग्रहण राशि अब अभियान की अवधि 31 मार्च 2022 तक जमा कराई जा सकेगी.

पढ़ें. राजस्थान हाईकोर्ट: मास्टर प्लान की अनदेखी कर पट्टे देने का प्रावधान करने पर मांगा जवाब

नगरीय निकायों कि ओर से आवंटित भूखण्डों और भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए के अन्तर्गत जारी की गई लीज डीड/पट्टों में निर्धारित अवधि में भवन निर्माण करना आवश्यक है. इसी तरह धारा 90-बी और भूमि अवाप्ति के बदले आवंटित भूखण्डों में पट्टा/लीज डीड जारी होने से 10 वर्ष में निर्माण किया जाना भी आवश्यक है. हालांकि कोविड–19 के मद्देनजर राज्य सरकार ने निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं करने पर पुनर्ग्रहण राशि की गणना 31 दिसंबर 2019 तक किए जाने का आदेश जारी किए थे. ऐसे में अब पुनर्ग्रहण राशि अभियान अवधि 31 मार्च 2022 तक जमा कराए जाने की छूट प्रदान की गई है. वहीं पूर्व में जारी अधिसूचना के अनुसार निर्माण अवधि विस्तार की तारीख तक भवन निर्माण अनुज्ञा की अवधि स्वतः ही बढ़ी हुई मानी जाएगी.

वहीं लीज डीड/पट्टों में निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं करने पर देय बकाया पुनर्ग्रहण राशि में 60 फीसदी की छूट प्रशासन शहरों के संग अभियान अवधि में प्रदान की जाएगी.

जयपुर. राजस्थान सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान को सफल बनाने के लगातार प्रयास कर रही है. अभियान के दौरान सरकार की और से विभिन्न नियमों में छूट और शिथिलता भी दी जा रही है. इस क्रम में नगरीय निकायों की ओर से आवंटित भूखंडों पर भवन निर्माण नहीं किए जाने पर पुनर्ग्रहण राशि अब अभियान की अवधि 31 मार्च 2022 तक जमा कराई जा सकेगी.

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नगरीय निकायों कि ओर से आवंटित भूखण्डों और भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए के अन्तर्गत जारी की गई लीज डीड/पट्टों में निर्धारित अवधि में भवन निर्माण करना आवश्यक है. इसी तरह धारा 90-बी और भूमि अवाप्ति के बदले आवंटित भूखण्डों में पट्टा/लीज डीड जारी होने से 10 वर्ष में निर्माण किया जाना भी आवश्यक है. हालांकि कोविड–19 के मद्देनजर राज्य सरकार ने निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं करने पर पुनर्ग्रहण राशि की गणना 31 दिसंबर 2019 तक किए जाने का आदेश जारी किए थे. ऐसे में अब पुनर्ग्रहण राशि अभियान अवधि 31 मार्च 2022 तक जमा कराए जाने की छूट प्रदान की गई है. वहीं पूर्व में जारी अधिसूचना के अनुसार निर्माण अवधि विस्तार की तारीख तक भवन निर्माण अनुज्ञा की अवधि स्वतः ही बढ़ी हुई मानी जाएगी.

वहीं लीज डीड/पट्टों में निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं करने पर देय बकाया पुनर्ग्रहण राशि में 60 फीसदी की छूट प्रशासन शहरों के संग अभियान अवधि में प्रदान की जाएगी.

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