जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण (Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal) ने पुलिसकर्मियों का तबादला दूसरी रेंज में करने के विभागीय आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अधिकरण ने प्रमुख गृह सचिव डीजीपी, एसपी मुख्यालय और अजमेर एसपी से जवाब मांगा है.
अधिकरण ने यह आदेश रामचरण यादव और अन्य की अपील पर दिए. अपील में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि एसपी मुख्यालय ने पिछले पांच अगस्त को अपीलार्थियों का तबादला अजमेर रेंज से जैसलमेर जिले में कर दिया. वहीं अजमेर एसपी ने तबादला आदेश की पालना में अपीलार्थियों को कार्यमुक्त भी कर दिया.
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अपील में कहा गया कि अधीनस्थ पुलिस कर्मियों की वरिष्ठता रेंज और जिला स्तर पर बनाई जाती है. ऐसे में उनका दूसरी रेंज में तबादला नहीं किया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेशों की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.