जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर में नियमों के विपरीत चल रहे रूफटॉप रेस्टोरेंट को बंद करने के निर्देश दिए हैं. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत माहंति और न्यायाधीश महेन्द्र गोयल की खंडपीठ ने यह मौखिक निर्देश काफका रेस्टोरेंट की अर्जी की सुनवाई के दौरान दिए हैं.
प्रार्थना-पत्र में काफका रेस्तरां की ओर से कहा गया कि उसकी इमारत को नगर निगम ने अनुमति दे रखी है. इसीलिए रूफटॉप रेस्तरां का संचालन गलत नहीं है. ऐसे में निगम की ओर से गत दिनों रेस्तरां को सील करने की कार्रवाई गलत है.
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सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इमारत को दी गई अनुमति ही गलत है और छत पर तो किसी भी प्रकार की निर्माण की अनुमति देने का प्रावधान ही नहीं है. ऐसे में रूफटॉप रेस्तरां का संचालन बंद किया जाए. अदालत ने महाधिवक्ता को मौखिक तौर पर सभी रूफटॉप रेस्तरां को बंद करने को कहा है.
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने अधिवक्ता कुनाल रावत की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गत 26 जुलाई को बिना फायर एनओसी के चल रहे कोचिंग इंस्टीट्यूट और रेस्तरां आदि को बंद करने और राज्यभर में 32 मीटर से ऊंची इमारतों के निर्माण पर रोक लगा दी थी.