जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में मंगलवार को आरएएस भर्ती-2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम पुन: जारी करने के संंबंध में एकलपीठ के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर बहस अधूरी रही. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास की खंडपीठ राज्य सरकार और अन्य की अपील पर बुधवार को सुनवाई करेगी.
अपील में कहा गया कि एकलपीठ के आदेश की पालना में पदों के मुकाबले दो गुणा अभ्यर्थियों को बुलान पर साक्षात्कार के लिए करीब सात सौ उम्मीदवार अधिक बुलाने पडेंगे. जिससे साक्षात्कार की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी. इसके अलावा भर्ती का परिणाम नियमानुसार ही जारी किया गया है.
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इसलिए एकलपीठ के आदेश को रद्द कर साक्षात्कार की अनुमति दी जाए. गौरतलब है कि एकलपीठ ने कवित गोदारा और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए गत 17 दिसंबर को आदेश जारी कर भर्ती की मुख्य परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया था. इसके साथ ही साक्षात्कार में पदों के मुकाबले कम से कम दो गुणा अभ्यर्थियों को बुलाने और एक सामान्य कट ऑफ जारी करने के निर्देश दिए थे.