जयपुर. गृह विभाग की ओर से जारी इस गाइडलाइन में डेल्टा के नए वैरिएंट का खतरा साफ झलक रहा है. गाइड लाइन में जो भी राहत दी है उसमें वैक्सीनेशन की अनिवार्यता की गई है.
विशेषज्ञों ने प्रदेश में डेल्टा के नए वैरिएंट के स्तर की बात को स्वीकार है. विशेषज्ञों ने चेतावनी में कहा है कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को संक्रमित कर सकते हैं. वैश्विक स्तर पर वर्तमान में 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए वैक्सीन ट्रायल फेज में है, जब तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ना ले जाएं.
इसके साथ ही लॉकडाउन प्रतिबंधों में शिथिलन प्रदान करने के बाद अगर भीड़-भाड़ को नियंत्रित नहीं किया गया और कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित नहीं की गई तो कोरोना की संभावित तीसरी लहर से सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में गाइड लाइन में अपील की गई है कि भीड़-भाड़ को नियंत्रित करना, कोरोना के बचाव के लिए टीकाकरण कर संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना महत्वपूर्ण है. प्रदेश में जन सामान्य की सुविधा और आवश्यक सेवाओं, वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आगामी आदेशों तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा-निर्देश 3.0 जारी किये गए हैं.
अनुशासन दिशा-निर्देश 3.0
- प्रदेश के ऐसे समस्त कार्यालय जहां कार्मिकों की संख्या 25 से कम है, वहां 100 प्रतिशत कार्मिक और जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 25 या 25 से अधिक है, उनमें 50 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे.
- ऐसे कार्यालय जिनमें कम-से-कम 60 प्रतिशत कार्मिकों की ओर से वैक्सीन की प्रथम डोज ली जा चुकी हैं, उनमें 100 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे. सभी कार्मिकों की ओर से कोरोना प्रोटोकॉल (विशेषकर 2 गज की दूरी) की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा. राज्य के समस्त राजकीय कार्यालयों का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे
तक रहेगा. - विभागाध्यक्ष की ओर से गर्भवती महिलाएं, विकलांग और Co-morbidity conditions वाले कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी जा सकेगी.
- सभी दुकानों, क्लबों, जिम, रेस्टारेन्ट्स, मॉल और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों, मालिकों को परामर्श दिया जाता है कि अपने स्टाफ का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करें. कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है, इसकी सूचना भी डिस्प्ले करनी होगी. सभी दुकानों, क्लबों, जिम, रेस्टारेन्ट्स, मॉल और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक, मालिक अपने संस्थान में कार्यरत कुल कर्मचारियों के वैक्सीनेशन प्रतिशत का सर्टिफिकेशन e-Intimation के माध्यम से दिनांक 1 जुलाई, 2021 के बाद self-generate कर प्राप्त कर सकेंगे.
- जिन दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के कार्मिकों के कम-से-कम 80 प्रतिशत स्टॉफ का फर्स्ट vaccination हो चुका हो, उन दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 3 घण्टे (सायं 04:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक) खोलने की अनुमति होगी, इसके साथ स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क की अनिवार्यता और अन्य कोविड अनुकुल अनुशासन का ध्यान रखना होगा.
- क्लबों में केवल आउटडोर खेल गतिविधियां अनुमत होंगी, इनडोर खेल गतिविधियां उनके लिये अनुमत होंगी, जिन्होंने वैक्सीन ले ली हो. इसके साथ ही उक्त क्लबों में संचालित रेस्टोरेन्ट सुविधायें "रेस्टोरेन्ट्स संचालकों की ओर से बैठाकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार सुबर 9 बजे से शाम 4 बजे तक रेस्टोरेन्ट की बैठक व्यवस्था का 50 प्रतिशत के साथ, एक छोड़कर एक (Alternate) रूप से अनुमत होंगी.
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- रेस्टोरेन्ट्स संचालकों की ओर से वायु का उचित संचार (proper ventilation), कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना, दो गज की दूरी बनाए रखना, की सख्ती से पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा. उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन की ओर से सम्बन्धित रेस्टोरेन्ट के विरुद्ध सीलिंग की कार्यवाही की जायेगी.
- सभी व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक उद्यान सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे तक अनुमत होंगे, लेकिन जिन व्यक्तियों की ओर से वैक्सीन की खुराक ली जा चुकी है उन्हें शाम4 बजे से शाम 7 बजे तक की भी अनुमति होगी.
- सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों और सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल पम्प, सीएनजी पेट्रोलियम गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल), थोक (होलसेल) ऑउटलेट खोलने की अनुमति होगी. निजी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक भरवाया जा सकेगा.
- जिनकी तरफ से दिनांक 30 जून तक शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, वें इस प्रकार के कार्यक्रम को दिनांक 30 जून के बाद आयोजित करें, ताकि
कोविड संक्रमण पर रोक लगाई जा सके. विवाह, घर पर ही अन्यथा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें 11 व्यक्ति अनुमत होंगे, जिनकी सूचना मैरिज पोर्टल या 181 पर देनी होगी. - विवाह से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात निकासी, प्रीतिभोज के लिए दिनांक 30 जून तक अनुमति नहीं होगी.
- दिनांक 1 जुलाई से मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स और हॉटल परिसर, शादी समारोह के लिए अधिकतम 40 व्यक्ति ( 25 आयोजनकर्ता का परिवार और अतिथि, 10 बैण्ड-बाजे वाले और 5 अन्य व्यक्ति) की संख्या के साथ दी गई शर्तों के अनुसार 4 बजे होंगे, जिसकी सूचना मैरिज पोर्टल या 181 पर देनी होगी.
- विवाह से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के डीजे, बारात निकासी की अनुमति नहीं होगी. चूंकि बैण्ड बाजा व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को अपनी जीविकोपार्जन के लिए भिन्न भिन्न जगहों पर कई कार्यक्रमों में जाना पड़ता है, इससे उनके संक्रमित होने की ज्यादा संभावना और फिर उनसे अन्य व्यक्तियों में संक्रमण फैलने की संभावना के कारण किसी भी शादी समारोह और अन्य कार्यक्रमों में जाने से पूर्व इस व्यवसाय से जुड़े सभी व्यक्तियों को वैक्सीन की कम से कम 1st Dose लगवाना होगा.
धार्मिक स्थलों के सम्बन्ध में
- प्रदेश के समस्त धार्मिक स्थल गाइडलाइन में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक अनुमत होंगे.
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आर्थिक और पर्यटन गतिविधियों के सम्बन्ध में
- राजस्थान पर्यटन का मुख्य केन्द्र है. इसके लिए पर्यटन, फिल्म शूटिंग से सम्बन्धित गतिविधियों को आइसोलेशन जोन के आधार पर अनुमत किया जा सकेगा. कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिये आइसोलेशन जोन बाहरी संपर्क से अलग एक सुरक्षित वातावरण है, जहां केवल अधिकृत व्यक्ति, कर्मचारी और कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों को संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता है. आइसोलेशन जोन को निम्न शर्तों अनुसार उपयोग में लिया जा सकेगा.
- ऐसे रिसोर्ट, होटल परिसर जिनका क्षेत्रफल लगभग 10,000 वर्ग मीटर या इससे अधिक है और मेहमानों, अतिथियों के ठहरने के लिए 40 या इससे
अधिक कमरों की व्यवस्था है. उक्त गतिविधि के लिए जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व में अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा साथ ही मैरिज पोर्टल पर भी सूचना देनी होगी. - मेहमानों, अतिथियों की संख्या परिसर के आकार के अनुसार निर्धारित की जाए. आयोजनकर्ता की ओर से यह सुनिश्चित करना होगा कि समारोह में सम्मिलित होने वाले मेहमा, अतिथि की ओर से RT PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट या कोविड वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र हो.
- समस्त अतिथियों, मेहमानों का परिसर में एक बार प्रवेश के बाद समारोह खत्म होने तक बाहरी संपर्क अनुमत नहीं होगा.
- आइसोलेशन जोन में सेनेटाइजेशन और व्यक्तियों का नियमित रूप से थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीजन सेचुरेशन की जांच की जानी चाहिए.
- आयोजनकर्ता की ओर से आइसोलेशन जोन में इन हाऊस मेहमानों, अतिथियों के अलावा किसी अन्य मेहमान, अतिथि को आमंत्रित नहीं किया जा सकेगा.
सार्वाजनिक अस्थलों को लेकर
- किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों, मेलों, हाट बाजार के आयोजन की अनुमति नहीं होगी.
- शहर में संचालित सीटी, मिनी बसों का संचालन सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक अनुमत होगा. किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी.शहर में संचालित सीटी, मिनी बसों का संचालन चालक और परिचालक की ओर से वैक्सीन की कम-से-कम 1st Dose लगवाने के बाद ही अनुमत होगा.
- निजी वाहनों से आवागमन सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक सोमवार से शनिवार अनुमत होगा.
- संपूर्ण प्रदेश में शनिवार शाम 8 से सोमवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा. इसके अलावा प्रदेश में प्रतिदिन शाम 8 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा. यह आदेश दिनांक 28 जून, 2021 सोमवार सुबह 5 बजे से प्रभावी होगा. शेष सभी दिशा-निर्देश पूर्व में जारी आदेशों अनुसार ही रहेंगे.