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हादसे में घायल विद्यार्थी को 50 हजार की मदद देगा विवि, मौत होने पर परिजनों को 6 लाख की सहायता - जनसंपर्क अधिकारी भूपेंद्र सिंह शेखावत

राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से नियमित विद्यार्थियों के लिए बीमा योजना चलाई जा रही है. जिसके तहत शुक्रवार को विवि ने यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी से समझौते पर दस्तखत किए हैं. जिसके तहत अब हादसे में किसी विद्यार्थी के घायल होने पर उपचार के लिए 50 हजार रुपए की मदद और हादसे में किसी विद्यार्थी की मौत होने पर उसके परिजनों को 6 लाख रुपए की सहायता राशि मुहैया करवाई जाएगी.

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राजस्थान विश्वविद्यालय अपने नियमित छात्रों को घायल होने पर देगा 50 हजार की मदद
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Published : Dec 25, 2020, 5:09 PM IST

जयपुर. राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपने नियमित विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही बीमा योजना के तहत यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी से समझौते पर दस्तखत किए हैं. इसके तहत हादसे में किसी विद्यार्थी के घायल होने पर उपचार के लिए 50 हजार रुपए की मदद मुहैया करवाई जाएगी. इसी तरह हादसे में किसी विद्यार्थी की मौत होने पर उसके परिजनों को 6 लाख रुपए की सहायता राशि मुहैया करवाई जाएगी.

राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी भूपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि छात्र दुर्घटना सहायता योजना के आधार पर ये सहायता मुहैया करवाई जाएगी. कुलपति प्रो. राजीव जैन के निर्देशन में आज रजिस्ट्रार कजोड़मल दुड़िया ने इस संबंध में इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौते पर दस्तखत किए हैं.

उन्होंने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय के महाराज, महारानी, कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज के साथ ही दोनों लॉ कॉलेज और विश्वविद्यालय के 37 पोस्ट ग्रेजुएट विभागों में पढ़ने वाले कुल 28 हजार विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा.

पढ़ें- JDC का दावा : सोडाला और झोटवाड़ा एलिवेटेड का काम निर्धारित समय पर किया जाएगा पूरा

जनसंपर्क अधिकारी शेखावत का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति के परिचित या रिश्तेदार जो राजस्थान विवि या इसके संघटक कॉलेज में पढ़ता है. उसके साथ कोई हादसा होता है तो इस सहायता के लिए विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अधिष्ठाता या जनसंपर्क अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. उनका ये भी कहना है कि इस योजना के तहत विवि अब तक अपने घायल विद्यार्थियों और उनके परिजनों को एक करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि मुहैया करवा चुका है.

जयपुर. राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपने नियमित विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही बीमा योजना के तहत यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी से समझौते पर दस्तखत किए हैं. इसके तहत हादसे में किसी विद्यार्थी के घायल होने पर उपचार के लिए 50 हजार रुपए की मदद मुहैया करवाई जाएगी. इसी तरह हादसे में किसी विद्यार्थी की मौत होने पर उसके परिजनों को 6 लाख रुपए की सहायता राशि मुहैया करवाई जाएगी.

राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी भूपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि छात्र दुर्घटना सहायता योजना के आधार पर ये सहायता मुहैया करवाई जाएगी. कुलपति प्रो. राजीव जैन के निर्देशन में आज रजिस्ट्रार कजोड़मल दुड़िया ने इस संबंध में इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौते पर दस्तखत किए हैं.

उन्होंने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय के महाराज, महारानी, कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज के साथ ही दोनों लॉ कॉलेज और विश्वविद्यालय के 37 पोस्ट ग्रेजुएट विभागों में पढ़ने वाले कुल 28 हजार विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा.

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जनसंपर्क अधिकारी शेखावत का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति के परिचित या रिश्तेदार जो राजस्थान विवि या इसके संघटक कॉलेज में पढ़ता है. उसके साथ कोई हादसा होता है तो इस सहायता के लिए विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अधिष्ठाता या जनसंपर्क अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. उनका ये भी कहना है कि इस योजना के तहत विवि अब तक अपने घायल विद्यार्थियों और उनके परिजनों को एक करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि मुहैया करवा चुका है.

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