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मॉडिफाइड लॉकडाउन के लिए राजस्थान ने जारी की गाइडलाइन

लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाद राज्य में गाइडलाइन जारी की गई है. गाइडलाइन में लॉकडाउन के दौरान अनुमत सेवाओं के साथ ही प्रतिबंधित गतिविधियों को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

मॉडिफाइड लॉकडाउन, covid 19
राजस्थान ने जारी की गाइडलाइन
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Published : Apr 16, 2020, 8:31 PM IST

जयपुर. लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाद राज्य में गाइडलाइन जारी की गई है. गाइडलाइन में लॉकडाउन के दौरान अनुमत सेवाओं के साथ ही प्रतिबंधित गतिविधियों को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. गृह विभाग की ओर से दिशा निर्देशों के मुताबिक 20 अप्रैल से 3 मई तक जारी प्रतिबंधों में धारा 144 के तहत 5 या 5 से ज्यादा व्यक्तियों के आवागमन और एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा.

चिकित्सकीय कारणों को छोड़कर या दिशा निर्देशों के तहत अनुमत गतिविधियों के अलावा व्यक्तियों का अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें और मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी. सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं भी बंद रहेंगी. सभी धार्मिक पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे. धार्मिक सम्मेलनों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा. अंतिम संस्कार के लिए 20 से ज्यादा व्यक्तियों के समूह को अनुमति नहीं दी जाएगी.

पढ़ेंः राजस्थान के किसान ने मरुधरा में उगा दी 'कश्मीरी केसर'

सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन अध्यापन एवं कक्षाओं को प्रोत्साहन और सुविधा दी जाएगी. सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्लेक्स, स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, असेंबली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बंद रहेंगे. सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य समारोह भी प्रतिबंधित रहेंगे. विशेष रुप से अनुमत गतिविधियों के अलावा सभी औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी. टैक्सी, जिनमें कि ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा सहित कैब समूह की सेवाएं भी बंद रहेंगी.

बरतनी होंगी सावधानियां

सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा. विवाह और अंत्येष्टि जैसे कार्यक्रम जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से होंगे. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने से दंडनीय रहेगा. तंबाकू, शराब और गुटखे की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध रहेगा.

इसके साथ ही सभी कार्य स्थलों पर तापमान जांचने के लिए पर्याप्त व्यवस्था रखनी होगी. कार्यस्थल पर पारियों के मध्य 1 घंटे अंतराल होगा. सभी संगठनों पारियों के मध्य में उनके कार्य स्थलों को सैनिटाइज करना होगा.

ये गतिविधियां रहेंगी जारी

लॉकडाउन में सभी राजकीय और निजी चिकित्सालय और उनसे संबंधित चिकित्सा संस्थान पूरी तरह से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुर्वेद, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, जेल और एफएसएल के साथ ही वित्त, कोषालय सभी राजस्व अर्जित करने वाले कार्यालय, प्रतिष्ठान जरूरत के मुताबिक स्टॉफ के साथ खुल सकेंगे.

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राहत एवं आपदा प्रबंधन, कृषि, कृषि विपणन बोर्ड के साथ कृषि और न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालनों के साथ कृषि उत्पादों की खरीद में लगी सभी एजेंसियां जरूरत के हिसाब से खुल सकेंगी. सहकारिता, आईटी, संचार, ऊर्जा विभाग, पीएचइडी, उद्योग, रीको जैसी सेवाएं साथ अन्य आवश्यकतानुसार जारी रहेंगी. गाइडलाइन में उल्लेखित अन्य विभागों के लिए भी निर्देशों के हिसाब से अनुमति दी गई है.

सरकारी कार्यालयों के लिए निर्देश

सचिवालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में अखिल भारतीय सेवाएं, राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं के उप सचिव स्तर तक के अधिकारी और एक तिहाई मंत्रालयिक एवं अन्य को रोटेशन के आधार पर बुलाया जा सकेगा. जिला स्तर पर जिला स्तरीय अधिकारी और उनके तत्काल अधिनस्थ कार्मिक और शेष एक तिहाई आधार पर खोले जा सकेंगे.

साथ ही जिला कार्यालयों के नीचे के कार्यालय, जिनमें सभी स्टाफ जो कि कार्यालय में उपस्थिति नहीं देंगे, वो वर्क फॉर होम की स्थिति में रहेंगे. हालांकि किसी भी समय उन्हें कार्य के लिए बुलाया जा सकेगा. ऐसे कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे.

अलग से पास नहीं होगा जरूरी

सभी राज्य के कर्मचारी और स्टाफ उनकी सरकारी वाहन ऑन ड्यूटी अनुबंधित वाहन या फिर निजी वाहन से सरकारी पहचान पत्र दिखाकर घर से कार्य स्थल और कार्यस्थल से घर तक आ जा सकेंगे. अलग से पास की जरूरत नहीं होगी.

होम डिलीवरी पर जोर

होम डिलीवरी पर जोर दिया जाएगा, जिन्हें अनुमति होगी, वो दुकानें यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके पास होम डिलीवरी की व्यवस्थाएं हैं. यदि जरूरी हो तो इस बारे में जिला प्रशासन से सहायता ली जा सकेगी. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से विकसित और लॉन्च की गई ऑनलाइन एप का उपयोग भी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि दुकानों पर न्यूनतम आवाजाही हो.

यह दुकानें खुलेंगी

केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण, आयुष, पशु चिकित्सा दवाइयां इत्यादि के साथ ही किराना एवं प्रोविजन स्टोर जो कि सभी तरह की खदानों एवं खाद्य पदार्थों और दैनिक जरूरतों जैसे कि स्वच्छता उत्पाद, हैंड वाश, साबुन, बॉडी वॉश, शैंपू, क्रीम पाउडर, टूथपेस्ट, ओरल केयर, सेनेटरी पैड्स, डायपर कीटाणु नाशक, सरफेस क्लीनर, डिटर्जेंट, चार्जर बैटरी इत्यादि का विक्रय करते हैं.

पढ़ें- COVID-19: रामगंज से बुजुर्ग और बीमार की शिफ्टिंग, इलाके को 13 जोन में बांटकर किया सील

इनके साथ ही फल सब्जियां, दूध, डेयरी उत्पाद, अंडे, मीट, चिकन एवं फिश. पशु एवं पशु आहार मुर्गी दाना के डिपो, इनसे जुड़े हुए संबंधित विक्रय केंद्र. कृषि एवं उद्यानिकी से संबंधित सामान जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरणऔर आपूर्ति श्रंखला के उपकरण.

ये भी खुला रह सकेगा

कृषि मशीनरी यंत्रों उपकरणों के विक्रय स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत की दुकान. रेस्टोरेंट और भोजनालय इत्यादि से केवल होम डिलीवरी, राजमार्गों पर ट्रकों की मरम्मत के लिए उचित दूरी पर टायर पंक्चर रिपेयर की दुकान, उचित दूरी पर स्थित ढाबे वाहनों के लिए अधिकृत कंपनियां, सेवा, मरम्मत केंद्र अनुमत परिवहन वाहनों के लिए स्पेयर पार्ट्स की दुकानें भी खुली रहेंगी.

मास्क पहनना अनिवार्य

अगर किसी उपभोक्ता ने मास्क नहीं पहना है, तो दुकानदार उसे बिक्री नहीं करेंगे. ना ही दुकान में प्रवेश देंगे. एक समय पर छोटी दुकान में दो से ज्यादा और बड़ी दुकान में 5 से ज्यादा उपभोक्ताओं को प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा. होम डिलीवरी, ई-कॉमर्स कंपनी, कुरियर सर्विसेस को सेवा उपलब्ध करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

इनसे जुड़े दिशा निर्देश भी जारी

इनके ही गाइडलाइन में उपयोगिता सुविधाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं एवं सुविधा प्रबंधन सेवाएं, बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रसारण एवं केवल सेवाएं, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, आईटी सक्षम सेवाएं, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम एवं गैस के खुदरा और स्टोरेज आउटलेट्स से जुड़े निर्देश जारी की गई है.

ये पढ़ें: Special: जिस संगमरमर के लिए पहचाना जाता है मकराना, आज लॉकडाउन ने उसकी चमक कर दी फीकी

साथ ही सामान के आवागमन के लिए परिवहन सेवाओं के कार्यालय एवं गोदाम, ऊर्जा उत्पादन, संप्रेषण एवं वितरण इकाइयां और सेवाएं, उद्योग एवं कार्यशाला, भंडार गृह एवं गोदाम, निर्माण गतिविधियां, कृषि, उद्यानिकी एवं संबंधित गतिविधियों के साथ ही सोशल सेक्टर, खनन, होटल एवं आतिथ्य सत्कार सेक्टर, माल परिवहन सेवाएं एवं परिवहन समेत अन्य से जुड़े दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं.

जयपुर. लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाद राज्य में गाइडलाइन जारी की गई है. गाइडलाइन में लॉकडाउन के दौरान अनुमत सेवाओं के साथ ही प्रतिबंधित गतिविधियों को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. गृह विभाग की ओर से दिशा निर्देशों के मुताबिक 20 अप्रैल से 3 मई तक जारी प्रतिबंधों में धारा 144 के तहत 5 या 5 से ज्यादा व्यक्तियों के आवागमन और एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा.

चिकित्सकीय कारणों को छोड़कर या दिशा निर्देशों के तहत अनुमत गतिविधियों के अलावा व्यक्तियों का अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें और मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी. सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं भी बंद रहेंगी. सभी धार्मिक पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे. धार्मिक सम्मेलनों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा. अंतिम संस्कार के लिए 20 से ज्यादा व्यक्तियों के समूह को अनुमति नहीं दी जाएगी.

पढ़ेंः राजस्थान के किसान ने मरुधरा में उगा दी 'कश्मीरी केसर'

सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन अध्यापन एवं कक्षाओं को प्रोत्साहन और सुविधा दी जाएगी. सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्लेक्स, स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, असेंबली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बंद रहेंगे. सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य समारोह भी प्रतिबंधित रहेंगे. विशेष रुप से अनुमत गतिविधियों के अलावा सभी औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी. टैक्सी, जिनमें कि ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा सहित कैब समूह की सेवाएं भी बंद रहेंगी.

बरतनी होंगी सावधानियां

सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा. विवाह और अंत्येष्टि जैसे कार्यक्रम जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से होंगे. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने से दंडनीय रहेगा. तंबाकू, शराब और गुटखे की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध रहेगा.

इसके साथ ही सभी कार्य स्थलों पर तापमान जांचने के लिए पर्याप्त व्यवस्था रखनी होगी. कार्यस्थल पर पारियों के मध्य 1 घंटे अंतराल होगा. सभी संगठनों पारियों के मध्य में उनके कार्य स्थलों को सैनिटाइज करना होगा.

ये गतिविधियां रहेंगी जारी

लॉकडाउन में सभी राजकीय और निजी चिकित्सालय और उनसे संबंधित चिकित्सा संस्थान पूरी तरह से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुर्वेद, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, जेल और एफएसएल के साथ ही वित्त, कोषालय सभी राजस्व अर्जित करने वाले कार्यालय, प्रतिष्ठान जरूरत के मुताबिक स्टॉफ के साथ खुल सकेंगे.

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राहत एवं आपदा प्रबंधन, कृषि, कृषि विपणन बोर्ड के साथ कृषि और न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालनों के साथ कृषि उत्पादों की खरीद में लगी सभी एजेंसियां जरूरत के हिसाब से खुल सकेंगी. सहकारिता, आईटी, संचार, ऊर्जा विभाग, पीएचइडी, उद्योग, रीको जैसी सेवाएं साथ अन्य आवश्यकतानुसार जारी रहेंगी. गाइडलाइन में उल्लेखित अन्य विभागों के लिए भी निर्देशों के हिसाब से अनुमति दी गई है.

सरकारी कार्यालयों के लिए निर्देश

सचिवालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में अखिल भारतीय सेवाएं, राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं के उप सचिव स्तर तक के अधिकारी और एक तिहाई मंत्रालयिक एवं अन्य को रोटेशन के आधार पर बुलाया जा सकेगा. जिला स्तर पर जिला स्तरीय अधिकारी और उनके तत्काल अधिनस्थ कार्मिक और शेष एक तिहाई आधार पर खोले जा सकेंगे.

साथ ही जिला कार्यालयों के नीचे के कार्यालय, जिनमें सभी स्टाफ जो कि कार्यालय में उपस्थिति नहीं देंगे, वो वर्क फॉर होम की स्थिति में रहेंगे. हालांकि किसी भी समय उन्हें कार्य के लिए बुलाया जा सकेगा. ऐसे कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे.

अलग से पास नहीं होगा जरूरी

सभी राज्य के कर्मचारी और स्टाफ उनकी सरकारी वाहन ऑन ड्यूटी अनुबंधित वाहन या फिर निजी वाहन से सरकारी पहचान पत्र दिखाकर घर से कार्य स्थल और कार्यस्थल से घर तक आ जा सकेंगे. अलग से पास की जरूरत नहीं होगी.

होम डिलीवरी पर जोर

होम डिलीवरी पर जोर दिया जाएगा, जिन्हें अनुमति होगी, वो दुकानें यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके पास होम डिलीवरी की व्यवस्थाएं हैं. यदि जरूरी हो तो इस बारे में जिला प्रशासन से सहायता ली जा सकेगी. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से विकसित और लॉन्च की गई ऑनलाइन एप का उपयोग भी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि दुकानों पर न्यूनतम आवाजाही हो.

यह दुकानें खुलेंगी

केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण, आयुष, पशु चिकित्सा दवाइयां इत्यादि के साथ ही किराना एवं प्रोविजन स्टोर जो कि सभी तरह की खदानों एवं खाद्य पदार्थों और दैनिक जरूरतों जैसे कि स्वच्छता उत्पाद, हैंड वाश, साबुन, बॉडी वॉश, शैंपू, क्रीम पाउडर, टूथपेस्ट, ओरल केयर, सेनेटरी पैड्स, डायपर कीटाणु नाशक, सरफेस क्लीनर, डिटर्जेंट, चार्जर बैटरी इत्यादि का विक्रय करते हैं.

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इनके साथ ही फल सब्जियां, दूध, डेयरी उत्पाद, अंडे, मीट, चिकन एवं फिश. पशु एवं पशु आहार मुर्गी दाना के डिपो, इनसे जुड़े हुए संबंधित विक्रय केंद्र. कृषि एवं उद्यानिकी से संबंधित सामान जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरणऔर आपूर्ति श्रंखला के उपकरण.

ये भी खुला रह सकेगा

कृषि मशीनरी यंत्रों उपकरणों के विक्रय स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत की दुकान. रेस्टोरेंट और भोजनालय इत्यादि से केवल होम डिलीवरी, राजमार्गों पर ट्रकों की मरम्मत के लिए उचित दूरी पर टायर पंक्चर रिपेयर की दुकान, उचित दूरी पर स्थित ढाबे वाहनों के लिए अधिकृत कंपनियां, सेवा, मरम्मत केंद्र अनुमत परिवहन वाहनों के लिए स्पेयर पार्ट्स की दुकानें भी खुली रहेंगी.

मास्क पहनना अनिवार्य

अगर किसी उपभोक्ता ने मास्क नहीं पहना है, तो दुकानदार उसे बिक्री नहीं करेंगे. ना ही दुकान में प्रवेश देंगे. एक समय पर छोटी दुकान में दो से ज्यादा और बड़ी दुकान में 5 से ज्यादा उपभोक्ताओं को प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा. होम डिलीवरी, ई-कॉमर्स कंपनी, कुरियर सर्विसेस को सेवा उपलब्ध करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

इनसे जुड़े दिशा निर्देश भी जारी

इनके ही गाइडलाइन में उपयोगिता सुविधाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं एवं सुविधा प्रबंधन सेवाएं, बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रसारण एवं केवल सेवाएं, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, आईटी सक्षम सेवाएं, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम एवं गैस के खुदरा और स्टोरेज आउटलेट्स से जुड़े निर्देश जारी की गई है.

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साथ ही सामान के आवागमन के लिए परिवहन सेवाओं के कार्यालय एवं गोदाम, ऊर्जा उत्पादन, संप्रेषण एवं वितरण इकाइयां और सेवाएं, उद्योग एवं कार्यशाला, भंडार गृह एवं गोदाम, निर्माण गतिविधियां, कृषि, उद्यानिकी एवं संबंधित गतिविधियों के साथ ही सोशल सेक्टर, खनन, होटल एवं आतिथ्य सत्कार सेक्टर, माल परिवहन सेवाएं एवं परिवहन समेत अन्य से जुड़े दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं.

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