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विधानसभा में पास हुआ राजस्थान महामारी विधेयक-2020

राजस्थान विधानसभा में सोमवार को राजस्थान महामारी विधेयक 2020 पास कर दिया गया. इस पर बोलते हुए मंत्री धारीवाल ने कहा कि इस नए बिल में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिससे महामारी की रोकथाम में सहायता मिलेगी.

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Published : Aug 24, 2020, 10:16 PM IST

Rajasthan Epidemic Bill 2020, mla sanyam lodha on bill
राजस्थान महामारी विधेयक-2020 विधानसभा में पास

जयपुर. प्रदेश में कोविड-19 के अलावा भविष्य में अगर कोई अन्य महामारी आती है तो उसकी रोकथाम को लेकर विधानसभा में सोमवार को राजस्थान महामारी विधेयक 2020 पास कर दिया गया. विधेयक पर बोलते हुए निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान बनाए गए नियम कायदों की सरेआम धज्जियां उड़ रही है और प्रशासन सही से कार्रवाई नहीं कर रहा है.

राजस्थान महामारी विधेयक-2020 विधानसभा में पास

उन्होंने यहां तक कहा कि धारा 144 के उल्लंघन की कार्रवाई भी चेहरा देखकर की जा रही है. वहीं, माकपा के विधायक गिरधारी महिया ने कहा कि इस संक्रमण के दौरान जो अपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन मुकदमों से सरकार लोगों को राहत दे. बिल पर जवाब देते हुए मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि महामारी की रोकथाम के लिए निवारक और उपचारात्मक उपाय करने के लिए ऐसे सुधारात्मक कदम आवश्यक थे.

पढ़ें- पेंशन संशोधन विधेयक पारित: जनहित के मुद्दों पर पक्ष-विपक्ष नहीं होते एकमत, अपने फायदे के लिए हो जाते हैं 'एक'

इसलिए राजस्थान में महामारी के विनियमन और रोकथाम के लिए अधिक प्रभावी और कठोर उपाय करने के लिए वर्तमान में मौजूद राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम 1957 को निरस्त करने के लिए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 लाया गया है. धारीवाल ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 पूरे विश्व में फैल रही है. विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों ने भी कोविड-19 को एक महामारी के रूप में घोषित किया है.

ऐसे में कोविड-19 हो या अन्य कोई महामारी उसे रोकने के लिए यह विधेयक कारगर होगा और इसमें अगर कोई कमी रह भी गई तो उसे दूर कर लिया जाएगा. धारीवाल ने कहा कि इस नए बिल में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिससे कि महामारी की रोकथाम में सहायता मिलेगी. यहां तक कि अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ 2 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना या फिर दोनों सजा का प्रावधान भी इसमें रखा गया है.

जयपुर. प्रदेश में कोविड-19 के अलावा भविष्य में अगर कोई अन्य महामारी आती है तो उसकी रोकथाम को लेकर विधानसभा में सोमवार को राजस्थान महामारी विधेयक 2020 पास कर दिया गया. विधेयक पर बोलते हुए निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान बनाए गए नियम कायदों की सरेआम धज्जियां उड़ रही है और प्रशासन सही से कार्रवाई नहीं कर रहा है.

राजस्थान महामारी विधेयक-2020 विधानसभा में पास

उन्होंने यहां तक कहा कि धारा 144 के उल्लंघन की कार्रवाई भी चेहरा देखकर की जा रही है. वहीं, माकपा के विधायक गिरधारी महिया ने कहा कि इस संक्रमण के दौरान जो अपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन मुकदमों से सरकार लोगों को राहत दे. बिल पर जवाब देते हुए मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि महामारी की रोकथाम के लिए निवारक और उपचारात्मक उपाय करने के लिए ऐसे सुधारात्मक कदम आवश्यक थे.

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इसलिए राजस्थान में महामारी के विनियमन और रोकथाम के लिए अधिक प्रभावी और कठोर उपाय करने के लिए वर्तमान में मौजूद राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम 1957 को निरस्त करने के लिए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 लाया गया है. धारीवाल ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 पूरे विश्व में फैल रही है. विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों ने भी कोविड-19 को एक महामारी के रूप में घोषित किया है.

ऐसे में कोविड-19 हो या अन्य कोई महामारी उसे रोकने के लिए यह विधेयक कारगर होगा और इसमें अगर कोई कमी रह भी गई तो उसे दूर कर लिया जाएगा. धारीवाल ने कहा कि इस नए बिल में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिससे कि महामारी की रोकथाम में सहायता मिलेगी. यहां तक कि अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ 2 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना या फिर दोनों सजा का प्रावधान भी इसमें रखा गया है.

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