जयपुर. राजस्थान विधानसभा में लाए जा रहे संशोधित विधेयक में विधायकों और पूर्व विधायकों की चांदी हो जाएगी. संशोधित विधेयक के तहत अब विधायक और पूर्व विधायक सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा भी कर सकेंगे. अभी तक देश में किसी भी जगह आने-जाने के लिए विधायकों को 3 लाख सालाना जबकि पूर्व विधायकों 1 लाख रुपये सालाना मिलते थे, लेकिन अब वे इस राशि का पुनर्भरण विदेश जाने के लिए कर सकेंगे.
विधेयक में एक अन्य बदलाव के तहत विधायकों के परिजनों को मिलने वाली पेंशन राशि को 12500 रुपये से बढ़ाकर 17500 कर दिया गया है. इसके साथ ही सरकारी उप मुख्य सचेतक को मिलने वाला सत्कार भत्ता भी अब सरकारी मुख्य सचेतक के बराबर कर दिया गया है.
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प्रदेश में अब तक विधायकों को देश में कहीं भी आने-जाने पर लगने वाले किराए के तौर पर 3 लाख रुपये तक सालाना पुनर्भरण मिलता था. इसके अतिरिक्त पूर्व विधायकों के लिए यह राशि 1 लाख रुपये सालाना थी. लेकिन अब राजस्थान विधानसभा में लाए जा रहे (राजस्थान विधानसभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक 2020 के पास होने के बाद यह पुनर्भरण विधायक और पूर्व विधायक विदेश यात्रा में भी कर सकेंगे.
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अब अगर विधायक विदेश यात्रा पर भी जाते हैं तो उस किराए का भी वह पुनर्भरण करवा सकेंगे. वहीं इस बिल के पास होने के बाद राजस्थान में विधायकों के परिजनों को मिलने वाली पेंशन अब 12500 से बढ़ाकर 17500 कर दी जाएगी. यदि किसी विधायक का पति या पत्नी ना हो तो विधायक के एरियर का पैसा उसके बेटे अविवाहित बेटियां और माता-पिता में बराबर बांट दिया जाएगा.
इसके साथ ही एक और परिवर्तन इस बिल के जरिए किया जा रहा है जिसके तहत अब उप मुख्य सचेतक और मुख्य सचेतक विधानसभा को मिलने वाला सत्कार भत्ता बराबर यानी 80 हजार रुपये होगा. इससे पहले मुख्य सचेतक को 80 हजार रुपये सत्कार भत्ता प्रतिमाह और उप मुख्य सचेतक को 70 हजार रुपये प्रतिमाह मिल रहा था.