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खराब मौसम से प्रभावित बीमित काश्तकारों को फसल खराबे की सूचना 11 जनवरी तक देना जरूरी, ऐसे करें सूचित

प्रदेश के बीमित काश्तकारों को फसल खराबे की सूचना 11 जनवरी तक देनी है. इसकी सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नम्बर और क्रॉप इंश्योरेंस एप (crop insurance app) के माध्यम से दी जा सकती है.

Rajasthan Insured cultivators
राजस्थान फसल खराबा बीमा
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Published : Jan 10, 2022, 8:42 PM IST

जयपुर. राज्य में मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण हुए फसल नुकसान की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भरपाई के लिए बीमित काश्तकारों को 72 घंटे के भीतर (11 जनवरी तक) सम्बंधित जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को खराबे की सूचना देना जरूरी है. पूरे प्रदेश से सोमवार शाम तक 10 हजार से अधिक ऐसी सूचनाएं बीमा कंपनियों को मिल चुकी है.

कृषि मंत्री लालचंद कटारिया (Agriculture Minister Lalchand Kataria) ने बताया कि वर्तमान में मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण किसानों की फसलों में नुकसान हुआ है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत ओलावृष्टि और जलभराव के कारण बीमित फसल में नुकसान होने पर किसान को व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध कराया गया है. उन्होंने बताया कि बीमित फसल को ओलावृष्टि या जलभराव के कारण नुकसान होने पर घटना के 72 घंटे के भीतर जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को सूचना देना आवश्यक है. इसकी सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नम्बर और क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से दी जा सकती है. इसके अलावा प्रभावित बीमित किसान जिलों में कार्यरत बीमा कंपनी, कृषि कार्यालय और संबंधित बैंक को भी हानि प्रपत्र भरकर सूचना दे सकते हैं (crop affected by bad weather Rajasthan).

यह भी पढ़ें. Girdawari For Rajasthan Farmers : बारिश से फसलों के नुकसान पर प्रभावित किसानों को मिलेगी सहायता राशि, जल्द गिरदावरी के निर्देश जारी

कटारिया ने बताया कि राज्य में अब तक 10 हजार 41 हानि सूचनाएं बीमा कंपनियों को प्राप्त हो चुकी हैं. बीमा कंपनियां किसानों से 11 जनवरी तक फसल खराबे की सूचना लेंगी. इसलिए अब तक खराबे की सूचना नहीं देने वाले किसान समय पर सूचना दर्ज कराएं. जिससे योजना के प्रावधानों के मुताबिक बीमा लाभ दिया जा सके. कृषि मंत्री ने सभी बीमा कंपनियों को टोल फ्री नम्बर 24 घंटे निर्बाध रूप से कार्यरत रखने के निर्देश दिए हैं. साथ ही क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रभावित और बीमित फसल के किसानों के आवेदन पत्र भराने के लिए पाबंद किया है.

जयपुर. राज्य में मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण हुए फसल नुकसान की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भरपाई के लिए बीमित काश्तकारों को 72 घंटे के भीतर (11 जनवरी तक) सम्बंधित जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को खराबे की सूचना देना जरूरी है. पूरे प्रदेश से सोमवार शाम तक 10 हजार से अधिक ऐसी सूचनाएं बीमा कंपनियों को मिल चुकी है.

कृषि मंत्री लालचंद कटारिया (Agriculture Minister Lalchand Kataria) ने बताया कि वर्तमान में मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण किसानों की फसलों में नुकसान हुआ है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत ओलावृष्टि और जलभराव के कारण बीमित फसल में नुकसान होने पर किसान को व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध कराया गया है. उन्होंने बताया कि बीमित फसल को ओलावृष्टि या जलभराव के कारण नुकसान होने पर घटना के 72 घंटे के भीतर जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को सूचना देना आवश्यक है. इसकी सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नम्बर और क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से दी जा सकती है. इसके अलावा प्रभावित बीमित किसान जिलों में कार्यरत बीमा कंपनी, कृषि कार्यालय और संबंधित बैंक को भी हानि प्रपत्र भरकर सूचना दे सकते हैं (crop affected by bad weather Rajasthan).

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कटारिया ने बताया कि राज्य में अब तक 10 हजार 41 हानि सूचनाएं बीमा कंपनियों को प्राप्त हो चुकी हैं. बीमा कंपनियां किसानों से 11 जनवरी तक फसल खराबे की सूचना लेंगी. इसलिए अब तक खराबे की सूचना नहीं देने वाले किसान समय पर सूचना दर्ज कराएं. जिससे योजना के प्रावधानों के मुताबिक बीमा लाभ दिया जा सके. कृषि मंत्री ने सभी बीमा कंपनियों को टोल फ्री नम्बर 24 घंटे निर्बाध रूप से कार्यरत रखने के निर्देश दिए हैं. साथ ही क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रभावित और बीमित फसल के किसानों के आवेदन पत्र भराने के लिए पाबंद किया है.

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