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पशुधन सहायक भर्ती की उत्तर कुंजी को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - Rajasthan hindi news

पशुधन सहायक भर्ती-2022 की उत्तर कुंजी को लेकर (Livestock Assistant Recruitment 2022) राजस्थान हाईकोर्ट ने पशुपालन सचिव और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता 4 जून, 2022 को हुई लिखित परीक्षा में शामिल हुआ था.

Livestock Assistant Recruitment 2022
हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
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Published : Jul 21, 2022, 8:23 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पशुधन सहायक भर्ती-2022 की प्रथम उत्तर कुंजी के सही जवाब को दूसरी उत्तर कुंजी (Livestock Assistant Recruitment 2022) में बदलने के मामले में पशुपालन सचिव और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश हंसराज मीना की याचिका पर दिया है. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशुधन सहायक भर्ती के 1136 पदों के लिए गत 11 मार्च को भर्ती विज्ञापन जारी किया था. इसमें आवेदन कर याचिकाकर्ता 4 जून, 2022 को हुई लिखित परीक्षा में शामिल हुआ था.

याचिका में कहा गया कि बोर्ड की ओर से 14 जून को जारी की गई प्रथम उत्तर कुंजी में याचिकाकर्ता के सवालों के सही जवाब थे. वहीं बाद में बोर्ड ने दूसरी उत्तर कुंजी जारी कर एक सवाल का जवाब बदल दिया. इस संबंध में विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया. याचिका में कहा गया कि बोर्ड ने मनमाने तरीके से दूसरी उत्तर कुंजी में जवाब बदल दिया. इसके चलते याचिकाकर्ता चयन से वंचित हो गया जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पशुधन सहायक भर्ती-2022 की प्रथम उत्तर कुंजी के सही जवाब को दूसरी उत्तर कुंजी (Livestock Assistant Recruitment 2022) में बदलने के मामले में पशुपालन सचिव और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश हंसराज मीना की याचिका पर दिया है. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशुधन सहायक भर्ती के 1136 पदों के लिए गत 11 मार्च को भर्ती विज्ञापन जारी किया था. इसमें आवेदन कर याचिकाकर्ता 4 जून, 2022 को हुई लिखित परीक्षा में शामिल हुआ था.

याचिका में कहा गया कि बोर्ड की ओर से 14 जून को जारी की गई प्रथम उत्तर कुंजी में याचिकाकर्ता के सवालों के सही जवाब थे. वहीं बाद में बोर्ड ने दूसरी उत्तर कुंजी जारी कर एक सवाल का जवाब बदल दिया. इस संबंध में विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया. याचिका में कहा गया कि बोर्ड ने मनमाने तरीके से दूसरी उत्तर कुंजी में जवाब बदल दिया. इसके चलते याचिकाकर्ता चयन से वंचित हो गया जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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