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Rajasthan Highcourt: पटवारी भर्ती में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाने पर मांगा जवाब - jaipur latest news

पटवारी भर्ती-2021 में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव से जवाब मांगा है.

normalization process in Patwari recruitment
हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
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Published : Feb 19, 2022, 8:43 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती-2021 में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाने पर कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव से जवाब तलब किया है. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश रविकुमार वर्मा व अन्य की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि वर्ष 2021 में पटवारी के पदों पर भर्ती निकाली गई थी. भर्ती परीक्षा चार चरणों में आयोजित की गई.

वहीं 22 नवंबर 2021 को कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी भी जारी कर दी. याचिका में कहा गया कि बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया और 13 दिसंबर को परिणाम भी जारी कर दिया. इसके बाद गत 25 जनवरी को अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई. याचिका में कहा गया कि भर्ती विज्ञापन जारी करने के समय से लेकर प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी करने तक बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से परिणाम घोषित करने का खुलासा नहीं किया और प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी करने के बाद इस प्रक्रिया से परिणाम जारी करना तय किया.

पढ़ें. BVG कंपनी रिश्वत प्रकरण : राजस्थान हाईकोर्ट ने RSS प्रचारक निंबाराम के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

जबकि स्थापित सिद्धांत है कि एक बार खेल शुरू होने के बाद उसके नियमों में संशोधन नहीं किया जा सकता. याचिकाकर्ताओं के अंक कट ऑफ से अधिक हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के कारण नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है।. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने बोर्ड सचिव से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती-2021 में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाने पर कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव से जवाब तलब किया है. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश रविकुमार वर्मा व अन्य की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि वर्ष 2021 में पटवारी के पदों पर भर्ती निकाली गई थी. भर्ती परीक्षा चार चरणों में आयोजित की गई.

वहीं 22 नवंबर 2021 को कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी भी जारी कर दी. याचिका में कहा गया कि बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया और 13 दिसंबर को परिणाम भी जारी कर दिया. इसके बाद गत 25 जनवरी को अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई. याचिका में कहा गया कि भर्ती विज्ञापन जारी करने के समय से लेकर प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी करने तक बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से परिणाम घोषित करने का खुलासा नहीं किया और प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी करने के बाद इस प्रक्रिया से परिणाम जारी करना तय किया.

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जबकि स्थापित सिद्धांत है कि एक बार खेल शुरू होने के बाद उसके नियमों में संशोधन नहीं किया जा सकता. याचिकाकर्ताओं के अंक कट ऑफ से अधिक हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के कारण नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है।. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने बोर्ड सचिव से जवाब तलब किया है.

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