जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जूनियर इंजीनियर भर्ती-2018 में अभ्यर्थियों के पेपर द्वितीय की उत्तर पुस्तिका को रद्द करने पर केन्द्र सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश महिपाल चौधरी व अन्य की याचिका पर दिए.
पढे़ं: SI भर्ती में पारदर्शिता नहीं रखने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
याचिका में अधिवक्ता पुनीत माहेश्वरी ने अदालत को बताया कि एसएससी ने भर्ती परीक्षा के पेपर प्रथम में तय अंक लाने पर अभ्यर्थियों को पेपर द्वितीय में शामिल किया. वहीं याचिकाकर्ता कुछ अभ्यर्थियों ने पेपर द्वितीय में भूलवश गलत विषय लिख दिया. जिसके चलते एसएससी ने उनकी उत्तर पुस्तिका को जांचे बिना ही रद्द कर दिया और उन्हें जीरो अंक दे दिए.
ऐसे में याचिकाकर्ता पात्र होने के बावजूद चयन से वंचित हो गए. याचिका में कहा गया कि केवल गलत विषय लिखने के चलते उत्तर पुस्तिका को रद्द करना गलत है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.