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राजस्थान हाईकोर्ट से निलंबित आरएएस पिंकी मीणा को जमानत मिली

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईवे निर्माण कंपनी से 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रही निलंबित आरएएस पिंकी मीणा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश पिंकी मीणा की दूसरी जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए.

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राजस्थान हाईकोर्ट ने निलंबित आरएएस पिंकी मीणा को जमानत दी
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Published : Mar 19, 2021, 3:34 PM IST

Updated : Mar 19, 2021, 4:05 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईवे निर्माण कंपनी से 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रही निलंबित आरएएस पिंकी मीणा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश पिंकी मीणा की द्वितीय जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए.

पढ़ें: विवादित किताब पर लाहोटी बोले- सदन में होनी चाहिए 'इस्लामिक आतंकवाद' पर बहस

आरोपी पिंकी मीणा की ओर से कहा गया कि उसने न तो रिश्वत राशि की मांग की है और ना ही उसके कब्जे से रिश्वत राशि की बरामदगी हुई है. एसीबी के पास याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई साक्ष्य भी नहीं है. इसके अलावा मामले में एसीबी ने प्रकरण में अनुसंधान पूरा कर आरोप पत्र पेश कर दिया है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए.

जिसका विरोध करते हुए एएजी विभूतिभूषण शर्मा ने कहा कि एसीबी के पास आरोपी के रिश्वत मांगने की रिकॉर्डिंग है. आरोपी ने रिश्वत राशि शिकायतकर्ता कंपनी के संचालक को कंपनी के ही एक कर्मचारी अमित के पास रखने को कहा था. ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

गौरतलब है कि एसीबी ने आरोपी पिंकी मीणा और एक अन्य आरोपी एसडीएम पुष्कर मित्तल को गत 13 जनवरी को गिरफ्तार किया था. पिंकी पर हाईवे निर्माण कंपनी से 10 लाख रुपए मांगने का आरोप है. जबकि पुष्कर को पांच लाख रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईवे निर्माण कंपनी से 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रही निलंबित आरएएस पिंकी मीणा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश पिंकी मीणा की द्वितीय जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए.

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आरोपी पिंकी मीणा की ओर से कहा गया कि उसने न तो रिश्वत राशि की मांग की है और ना ही उसके कब्जे से रिश्वत राशि की बरामदगी हुई है. एसीबी के पास याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई साक्ष्य भी नहीं है. इसके अलावा मामले में एसीबी ने प्रकरण में अनुसंधान पूरा कर आरोप पत्र पेश कर दिया है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए.

जिसका विरोध करते हुए एएजी विभूतिभूषण शर्मा ने कहा कि एसीबी के पास आरोपी के रिश्वत मांगने की रिकॉर्डिंग है. आरोपी ने रिश्वत राशि शिकायतकर्ता कंपनी के संचालक को कंपनी के ही एक कर्मचारी अमित के पास रखने को कहा था. ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

गौरतलब है कि एसीबी ने आरोपी पिंकी मीणा और एक अन्य आरोपी एसडीएम पुष्कर मित्तल को गत 13 जनवरी को गिरफ्तार किया था. पिंकी पर हाईवे निर्माण कंपनी से 10 लाख रुपए मांगने का आरोप है. जबकि पुष्कर को पांच लाख रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था.

Last Updated : Mar 19, 2021, 4:05 PM IST
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