जयपुर. करौली हिंसा मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने (Rajasthan High Court Verdict) बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने 6 से अधिक आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जमानत याचिकाओं में अधिवक्ता अनिल उपमन और अधिवक्ता रजनीश गुप्ता ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर याचिकाकर्ताओं पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है. इसके अलावा अभियोजन पक्ष के पास याचिकाकर्ताओं को लेकर कोई साक्ष्य भी नहीं है.
उनसे कोई बरामदगी भी नहीं हुई है. प्रकरण में उन्हें सिर्फ राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार किया गया है. ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए, जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि प्रकरण की जांच जारी है. यदि उन्हें जमानत दी गई तो जांच प्रभावित हो सकती है. इसलिए आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.
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गौरतलब है कि नव संवत्सर के मौके पर करौली में बाइक रैली निकाली जा रही थी. इस दौरान रैली पर पथराव किया गया और बाद में (Politics on Karauli Violence) घटना ने बड़ा रूप ले लिया. इस दौरान आगजनी और उपद्रव किया गया. घटना को लेकर दर्जनों लोगों को चिन्हित करते हुए कई एफआईआर दर्ज कराई गई.