जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने चुनाव पूर्व अयोग्यता से जुडे़ मामले में चाकसू नगर पालिका के वार्ड नंबर 17 से निर्वाचित पार्षद को निलंबित करने की कार्रवाई पर रोक लगा (stays the suspension of the councilor) दी है. साथ ही अदालत ने उसके खिलाफ की जा रही न्यायिक जांच को भी स्थगित कर दिया है. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश विनोद कुमार राजोरिया की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दो से अधिक संतान होने की शिकायत की गई थी. उसे प्रारंभिक जांच किए बिना ही 29 सितंबर 2021 की जांच रिपोर्ट के आधार पर निलंबित कर दिया गया. राज्य सरकार ने उप निदेशक की ओर से की गई प्रशासनिक जांच को ही धारा 38 की जांच मानते हुए मनमाने तरीके से उसे निलंबित कर दिया.
पढ़े:HC New Order for Tax Appeals : टैक्स अपील के लिए प्री डिपॉजिट राशि ब्याज समेत लौटाने का आदेश...
जबकि चुनाव पूर्व की अयोग्यता के मामले को चुनाव याचिका के जरिए की चुनौती दी जा सकती है. याचिकाकर्ता के खिलाफ राजनीतिक कारणों से की गई शिकायत पर उसे निलंबित किया गया है. ऐसे में निलंबन आदेश पर रोक लगाई जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए न्यायिक जांच को स्थगित कर दिया है.