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RPSC ACF and FRO Bharti 2021: चयन प्रक्रिया जारी रखने की छूट, लेकिन अंतिम परिणाम नहीं होगा जारी-हाईकोर्ट - ETV Bharat Rajasthan News

सहायक वन संरक्षक और रेंज ऑफिसर भर्ती-2021 के खिलाफ दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने (High Court order in RPSC ACF and FRO Bharti 2021) आरपीएससी को भर्ती परिणाम जारी नहीं करने का आदेश दिया है. हालांकि कोर्ट ने चयन प्रक्रिया जारी रखने की छूट दी है.

High Court stays on final results of ACF and FRO Bharti
सहायक वन संरक्षक और रेंज ऑफिसर भर्ती-2021
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Published : Mar 28, 2022, 8:29 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक वन संरक्षक (Assistant Forest Conservator) और रेंज ऑफिसर (forest range officer) भर्ती 2021 में स्केलिंग पद्धति अपनाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आरपीएससी को निर्देश दिए हैं कि वह भर्ती का अंतिम परिणाम जारी नहीं (High Court stays on final results of ACF and FRO Bharti) करे. हालांकि अदालत ने आयोग को छूट दी है कि वह चयन प्रक्रिया जारी रख सकता है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश विकास गुर्जर व अन्य की याचिकाओं पर दिए.

याचिकाओं में अधिवक्ता अभिनव शर्मा और रघुनंदन खंडेलवाल ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के तहत सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के अनिवार्य प्रश्न-पत्रों के अलावा 20 अन्य प्रश्न-पत्रों में से दो वैकल्पिक प्रश्नों को चुनने की व्यवस्था की गई थी. आरपीएससी ने बिना बताए अभ्यर्थियों के अंकों को स्कैलिंग के नाम पर कम दिए और याचिकाकर्ताओं को चयन से बाहर कर दिया. याचिका में कहा गया कि आयोग ने मनमर्जी से अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों में 70 अंकों तक की कमी-बढ़ोतरी कर दी.

पढ़ें: राजस्थान हाईकोर्ट ने पूछा सहायक वन संरक्षक भर्ती में वानिकी स्नातक को वरीयता क्यों नहीं

दायर याचिका में कहा गया है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों को नहीं बदला जा सकता. इसके अलावा भर्ती में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे, जिन पर स्कैलिंग लागू नहीं हो सकती. वहीं आयोग की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा गया कि प्रश्न-पत्रों की प्रकृति में विविधता होने के चलते नियमानुसार स्कैलिंग अपनाई गई है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चयन प्रक्रिया जारी रखने की छूट देते हुए परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक वन संरक्षक (Assistant Forest Conservator) और रेंज ऑफिसर (forest range officer) भर्ती 2021 में स्केलिंग पद्धति अपनाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आरपीएससी को निर्देश दिए हैं कि वह भर्ती का अंतिम परिणाम जारी नहीं (High Court stays on final results of ACF and FRO Bharti) करे. हालांकि अदालत ने आयोग को छूट दी है कि वह चयन प्रक्रिया जारी रख सकता है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश विकास गुर्जर व अन्य की याचिकाओं पर दिए.

याचिकाओं में अधिवक्ता अभिनव शर्मा और रघुनंदन खंडेलवाल ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के तहत सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के अनिवार्य प्रश्न-पत्रों के अलावा 20 अन्य प्रश्न-पत्रों में से दो वैकल्पिक प्रश्नों को चुनने की व्यवस्था की गई थी. आरपीएससी ने बिना बताए अभ्यर्थियों के अंकों को स्कैलिंग के नाम पर कम दिए और याचिकाकर्ताओं को चयन से बाहर कर दिया. याचिका में कहा गया कि आयोग ने मनमर्जी से अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों में 70 अंकों तक की कमी-बढ़ोतरी कर दी.

पढ़ें: राजस्थान हाईकोर्ट ने पूछा सहायक वन संरक्षक भर्ती में वानिकी स्नातक को वरीयता क्यों नहीं

दायर याचिका में कहा गया है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों को नहीं बदला जा सकता. इसके अलावा भर्ती में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे, जिन पर स्कैलिंग लागू नहीं हो सकती. वहीं आयोग की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा गया कि प्रश्न-पत्रों की प्रकृति में विविधता होने के चलते नियमानुसार स्कैलिंग अपनाई गई है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चयन प्रक्रिया जारी रखने की छूट देते हुए परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है.

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