जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने यूटीबी आधार पर लगे फार्मासिस्ट की सेवा समाप्त करने के आदेश पर रोक लगाते हुए चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश विश्वेन्द्र सिंह की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने गत 3 मई को यूटीबी आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे थे, जिसमें याचिकाकर्ता का चयन कर गत 17 मई को नियुक्ति दी गई. वहीं दस दिन बाद उसके चयन को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि भर्ती में आरक्षण के प्रावधानों की पालना नहीं हुई है. याचिका में कहा गया कि संविदा भर्ती में आरक्षण के प्रावधान लागू नहीं होते हैं.
इसके अलावा याचिकाकर्ता को सुने बिना उसकी सेवा निरस्त की गई है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता को पद से हटाने पर रोक लगा दी है।