ETV Bharat / city

फार्मासिस्ट की नियुक्ति रद्द करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, मांगा जवाब - high court petition

राजस्थान हाईकोर्ट ने फार्मासिस्टों को राहत दी है. कोर्ट ने फार्मासिस्ट की नियुक्ति रद्द करने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगा है.

राजस्थान हाईकोर्ट, फार्मासिस्ट, यूटीबी, Rajasthan High Court,  pharmacist,  UTB , high court petition, Jaipur News
फार्मासिस्ट की नियुक्ति रद्द करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
author img

By

Published : Jun 29, 2021, 9:49 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने यूटीबी आधार पर लगे फार्मासिस्ट की सेवा समाप्त करने के आदेश पर रोक लगाते हुए चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश विश्वेन्द्र सिंह की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने गत 3 मई को यूटीबी आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे थे, जिसमें याचिकाकर्ता का चयन कर गत 17 मई को नियुक्ति दी गई. वहीं दस दिन बाद उसके चयन को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि भर्ती में आरक्षण के प्रावधानों की पालना नहीं हुई है. याचिका में कहा गया कि संविदा भर्ती में आरक्षण के प्रावधान लागू नहीं होते हैं.

पढ़ें: राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश: पोकरण में सोलर प्लांट के लिए अडानी ग्रुप को आवंटित 6115.6 बीघा में से 1500 बीघा जमीन का आवंटन निरस्त

इसके अलावा याचिकाकर्ता को सुने बिना उसकी सेवा निरस्त की गई है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता को पद से हटाने पर रोक लगा दी है।

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने यूटीबी आधार पर लगे फार्मासिस्ट की सेवा समाप्त करने के आदेश पर रोक लगाते हुए चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश विश्वेन्द्र सिंह की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने गत 3 मई को यूटीबी आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे थे, जिसमें याचिकाकर्ता का चयन कर गत 17 मई को नियुक्ति दी गई. वहीं दस दिन बाद उसके चयन को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि भर्ती में आरक्षण के प्रावधानों की पालना नहीं हुई है. याचिका में कहा गया कि संविदा भर्ती में आरक्षण के प्रावधान लागू नहीं होते हैं.

पढ़ें: राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश: पोकरण में सोलर प्लांट के लिए अडानी ग्रुप को आवंटित 6115.6 बीघा में से 1500 बीघा जमीन का आवंटन निरस्त

इसके अलावा याचिकाकर्ता को सुने बिना उसकी सेवा निरस्त की गई है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता को पद से हटाने पर रोक लगा दी है।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.