जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के चलते टोल नाका संचालक की ओर से मासिक किश्त नहीं देने पर उसकी एक करोड़ रुपए से अधिक की बैंक गारंटी भुनाने पर रोक लगा दी है. इसके साथ की अदालत ने राज्य रोड विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश मेसर्स भंवर सिंह राठौड़ की ओर से दायर याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के पास कोटा-सांगोद कवाई-धरनावाड़ा रोड पर टोल वसूली का ठेका है. उसने गत फरवरी माह तक की मासिक किश्त जमा करा रखी है. कोरोना के चलते वह मार्च की किश्त जमा नहीं करा पाया. इसे लेकर रोड विकास निर्माण निगम लिमिटेड ने नोटिस जारी कर उसकी एक करोड़ 8 लाख रुपए की बैंक गारंटी भुनाने की कार्रवाई आरंभ कर दी.
पढ़ें- कोटा में फंसे 2100 छात्रों को लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने भेजी 71 बसें
याचिका में कहा गया कि कोरोना के चलते सरकार लोन के मामले में कई तरह की छूट दे रही है. ऐसे में याचिकाकर्ता को भी किश्त जमा कराने की छूट दी जानी चाहिए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ बैंक गारंटी भुनाने पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.