जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने जनता जल योजना में कार्यरत कर्मचारी को डेढ़ साल से बकाया वेतन देने के आदेश की पालना के बजाए उसके किए गए तबादला आदेश (transfer order) पर रोक लगा दी है. साथ ही अदालत ने एसीएस ग्रामीण विकास और बारां जिला परिषद सीईओ सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश नीरज कुमार ओझा की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता राकेश कुमार सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता बारां में जनता जल योजना के तहत अल्प वेतन भोगी कर्मचारी के तौर पर नियुक्त है. उसे करीब डेढ़ साल से वेतन नहीं देने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
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हाईकोर्ट ने 24 मई को उसे बकाया वेतन भुगतान के आदेश दिए थे. याचिकाकर्ता की ओर से संबंधित अधिकारियों को आदेश की प्रति भेजने पर उसका तबादला कर 22 जून को रिलीव भी कर दिया. याचिका में कहा गया कि उसके तबादला और रिलीव आदेश पर रोक लगाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के तबादला और रिलीव आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.