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HC on RJS Recruitment : आरजेएस भर्ती के विवादित उत्तर और कट ऑफ को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

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Published : Jan 27, 2022, 8:04 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान न्यायिक सेवा भर्ती-2021 की प्रारंभिक परीक्षा में तीन प्रश्नों के उत्तर गलत जांचने और एसटी विधवा कोटे की कट ऑफ जारी (HC on RJS Recruitment) नहीं करने के मामले में हाईकोर्ट प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस बिरेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश सुनीता मीणा व अन्य की याचिकाओं पर दिए.

Controversy about Rajasthan Judicial Service Recruitment 2021
आरजेएस भर्ती के विवादित उत्तर और कट ऑफ को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जयपुर. याचिकाओं में कहा गया कि आरजेएस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा में तीन प्रश्नों के उत्तर गलत जांचे गए हैं. वहीं, कुछ अन्य प्रश्नों को गलत डिलीट किया गया. याचिका में मान्यता प्राप्त पुस्तकों को हवाला देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से लिखे गए उत्तर सही थे, लेकिन प्रश्नों को गलत जांचने के चलते याचिकाकर्ता मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए.

पढ़ें : HC on REET Recruitment 2018 : रीट भर्ती 2018 से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित...

इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने एसटी विधवा कोटे की कट ऑफ ही (Rajasthan High Court Sought Answer for Cut Off Marks) जारी नहीं की. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने हाईकोर्ट प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

जयपुर. याचिकाओं में कहा गया कि आरजेएस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा में तीन प्रश्नों के उत्तर गलत जांचे गए हैं. वहीं, कुछ अन्य प्रश्नों को गलत डिलीट किया गया. याचिका में मान्यता प्राप्त पुस्तकों को हवाला देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से लिखे गए उत्तर सही थे, लेकिन प्रश्नों को गलत जांचने के चलते याचिकाकर्ता मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए.

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इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने एसटी विधवा कोटे की कट ऑफ ही (Rajasthan High Court Sought Answer for Cut Off Marks) जारी नहीं की. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने हाईकोर्ट प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

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