जयपुर. याचिकाओं में कहा गया कि आरजेएस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा में तीन प्रश्नों के उत्तर गलत जांचे गए हैं. वहीं, कुछ अन्य प्रश्नों को गलत डिलीट किया गया. याचिका में मान्यता प्राप्त पुस्तकों को हवाला देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से लिखे गए उत्तर सही थे, लेकिन प्रश्नों को गलत जांचने के चलते याचिकाकर्ता मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए.
इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने एसटी विधवा कोटे की कट ऑफ ही (Rajasthan High Court Sought Answer for Cut Off Marks) जारी नहीं की. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने हाईकोर्ट प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.