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राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रमुख स्वास्थ्य सचिव समेत कई लोगों को भेजा नोटिस, पूछा-पांच सालों से फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा

राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रमुख स्वास्थ्य सचिव और राजस्थान फार्मेसी कौंसिल के अध्यक्ष और रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया. जिसमें हाई कोर्ट की ओर से पूछा गया कि पिछले पांच सालों से कौंसिल फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर रही है.

राजस्थान हाई कोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रमुख स्वास्थ्य सचिव समेत कई लोगों को भेजा नोटिस
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Published : Aug 14, 2021, 6:14 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रमुख स्वास्थ्य सचिव और राजस्थान फार्मेसी कौंसिल के अध्यक्ष और रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर पूछा है कि पिछले पांच सालों से कौंसिल फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर रही है. न्यायाधीश एसपी शर्मा सुजीत बिस्वास और अन्य की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया.

पढ़ेंः राजस्थान हाईकोर्ट ने दो आईएएस और एक RAS सहित अन्य को जारी किया अवमानना नोटिस

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने मान्यता प्राप्त कॉलेजों से फार्मासिस्ट का पाठ्यक्रम पूरा कर रजिस्ट्रेशन के लिए राजस्थान फार्मेसी कौंसिल में आवेदन किया था, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है. याचिका में कहा गया कि एक याचिकाकर्ता ने तो नवंबर 2016 में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया था.

वहीं, शेष ने उसके बाद समय-समय पर आवेदन कर तय दस्तावेज भी जमा कराए. इसके बावजूद उनका अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ. याचिका में कहा गया कि कौंसिल के एक सदस्य ने भी रजिस्ट्रार और अध्यक्ष को इस संबंध में लिखा, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. याचिकाकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन नहीं होने से पात्र होने के बावजूद याचिकाकर्ता रोजगार से वंचित हो रहे हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रमुख स्वास्थ्य सचिव और राजस्थान फार्मेसी कौंसिल के अध्यक्ष और रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर पूछा है कि पिछले पांच सालों से कौंसिल फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर रही है. न्यायाधीश एसपी शर्मा सुजीत बिस्वास और अन्य की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया.

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याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने मान्यता प्राप्त कॉलेजों से फार्मासिस्ट का पाठ्यक्रम पूरा कर रजिस्ट्रेशन के लिए राजस्थान फार्मेसी कौंसिल में आवेदन किया था, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है. याचिका में कहा गया कि एक याचिकाकर्ता ने तो नवंबर 2016 में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया था.

वहीं, शेष ने उसके बाद समय-समय पर आवेदन कर तय दस्तावेज भी जमा कराए. इसके बावजूद उनका अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ. याचिका में कहा गया कि कौंसिल के एक सदस्य ने भी रजिस्ट्रार और अध्यक्ष को इस संबंध में लिखा, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. याचिकाकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन नहीं होने से पात्र होने के बावजूद याचिकाकर्ता रोजगार से वंचित हो रहे हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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