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राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल के चयन के बाद भी नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब - Rajasthan High Court News

राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2018 में चयन के बावजूद अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर गृह सचिव और एसपी कोटा सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है.

राजस्थान हाईकोर्ट आदेश, Rajasthan High Court Order
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Published : Oct 9, 2019, 7:56 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2018 में चयन के बावजूद अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर गृह सचिव और एसपी कोटा सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है. वहीं, न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश सत्यनारायण चौधरी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने कांस्टेबल के 518 पदों के लिए भर्ती निकाली. जिसमें याचिकाकर्ता सफल भी हो गया, लेकिन उसे यह कहते हुए नियुक्ति से मना कर दिया कि उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ था.

पढे़ं- टोंक में जुलूस पर पथराव की घटना के बाद मालपुरा इलाके में लगा कर्फ्यू

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में वह 10 जुलाई 2013 को अदालत से बरी हो चुका है, इसके बावजूद भी उसे नियुक्ति नहीं देना गलत है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता के लिए एक पद रिक्त रखने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2018 में चयन के बावजूद अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर गृह सचिव और एसपी कोटा सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है. वहीं, न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश सत्यनारायण चौधरी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने कांस्टेबल के 518 पदों के लिए भर्ती निकाली. जिसमें याचिकाकर्ता सफल भी हो गया, लेकिन उसे यह कहते हुए नियुक्ति से मना कर दिया कि उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ था.

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याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में वह 10 जुलाई 2013 को अदालत से बरी हो चुका है, इसके बावजूद भी उसे नियुक्ति नहीं देना गलत है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता के लिए एक पद रिक्त रखने को कहा है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉन्सटेबल भर्ती-2018 में चयन के बावजूद अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर गृह सचिव और एसपी कोटा सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश सत्यनारायण चौधरी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।Body:याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने कॉन्सटेबल के 518 पदों के लिए भर्ती निकाली। जिसमें याचिकाकर्ता सफल भी हो गया, लेकिन उसे यह कहते हुए नियुक्ति से मना कर दिया कि उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ था। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में वह दस जुलाई 2013 को अदालत से बरी हो चुका है। इसके बावजूद भी उसे नियुक्ति नहीं देना गलत है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता के लिए एक पद रिक्त रखने को कहा है।Conclusion:
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