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डार्क जोन में अवैध बोरवेल खोदने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने नाटास ग्राम पंचायत में बोरवेल खोदने और बिजली कनेक्शन देने पर प्रमुख राजस्व सचिव और अजमेर डिस्कॉम को नोटिस देकर जवाब मांगा है. कोर्ट ने यह आदेश सरोज देवी की जनहित याचिका पर दिया है.

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Published : Oct 7, 2019, 10:24 PM IST

अवैध बोर वेल, Illegal bore well

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को झुंझुनू के उदयपुरवाटी स्थित नाटास ग्राम पंचायत में डार्क जोन होने के बावजूद बोरवेल खोदने और बिजली कनेक्शन देने पर प्रमुख राजस्व सचिव, कलेक्टर और अजमेर डिस्कॉम सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश सरोज देवी की जनहित याचिका पर दिए.

पढ़ें. SMS अस्पताल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत होने वाले कामों का होगा रिव्यू, उसके बाद ही मिलेगा पैसा

याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने बताया कि केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के आदेश की पालना में राज्य सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर नाटास ग्राम पंचायत को डार्क जोन घोषित कर बोरिंग करने पर पाबंदी लगा रखी है. इसके बावजूद कुछ प्रभावशाली लोगों ने खसरा नंबर 231 में अवैध तरीके से बोरवैल खुदवा रखे हैं और उन पर अवैध बिजली कनेक्शन भी ले रखे हैं.

इस संबंध में स्थानीय जिला प्रशासन को शिकायत की गई, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को झुंझुनू के उदयपुरवाटी स्थित नाटास ग्राम पंचायत में डार्क जोन होने के बावजूद बोरवेल खोदने और बिजली कनेक्शन देने पर प्रमुख राजस्व सचिव, कलेक्टर और अजमेर डिस्कॉम सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश सरोज देवी की जनहित याचिका पर दिए.

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याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने बताया कि केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के आदेश की पालना में राज्य सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर नाटास ग्राम पंचायत को डार्क जोन घोषित कर बोरिंग करने पर पाबंदी लगा रखी है. इसके बावजूद कुछ प्रभावशाली लोगों ने खसरा नंबर 231 में अवैध तरीके से बोरवैल खुदवा रखे हैं और उन पर अवैध बिजली कनेक्शन भी ले रखे हैं.

इस संबंध में स्थानीय जिला प्रशासन को शिकायत की गई, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने झुंझुनूं के उदयपुरवाटी स्थित नाटास ग्राम पंचायत में डार्क जोन होने के बावजूद बोर वेल खोदने और बिजली कनेक्शन देने पर प्रमुख राजस्व सचिव, कलक्टर और अजमेर डिस्कॉम सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश सरोज देवी की जनहित याचिका पर दिए।
Body:याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने बताया कि केन्द्रीय भू जल बोर्ड के आदेश की पालना में राज्य सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर नाटास ग्राम पंचायत को डार्क जोन घोषित कर बोरिंग करने पर पाबंदी लगा रखी है। इसके बावजूद कुछ प्रभावशाली लोगों ने खसरा नंबर 231 में अवैध तरीके से बोरवैल खुदवा रखे हैं और उन पर अवैध बिजली कनेक्शन भी ले रखे हैं। इस संबंध में स्थानीय जिला प्रशासन को शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।Conclusion:
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