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राजस्थान हाई कोर्ट ने फायरमैन भर्ती में खेल कोटे का लाभ नहीं देने पर मांगा जवाब - Rajasthan News

राजस्थान हाईकोर्ट ने फायरमैन भर्ती-2015 में अभ्यर्थी को खेल कोटे का लाभ नहीं देने पर प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव और निदेशक सहित नगर पालिका सेवा चयन बोर्ड से जवाब मांगा है. अदालत ने यह आदेश आदिल पठान की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

राजस्थान हाई कोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाई कोर्ट
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Published : Mar 6, 2021, 10:28 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने फायरमैन भर्ती-2015 में अभ्यर्थी को खेल कोटे का लाभ नहीं देने पर प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव और निदेशक सहित नगर पालिका सेवा चयन बोर्ड से जवाब मांगा है. अदालत ने यह आदेश आदिल पठान की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

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याचिका में कहा गया कि 610 पदों के लिए निकाली गई इस भर्ती में खेल कोटे के लिए 11 पद आरक्षित रखे गए थे. इन पदों पर सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई और चयन ना करने का कोई उचित कारण भी नहीं बताया गया. याचिका में गुहार की गई याचिका याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को खेल कोटे का लाभ देते हुए नियुक्ति दिलाई जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने फायरमैन भर्ती-2015 में अभ्यर्थी को खेल कोटे का लाभ नहीं देने पर प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव और निदेशक सहित नगर पालिका सेवा चयन बोर्ड से जवाब मांगा है. अदालत ने यह आदेश आदिल पठान की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

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याचिका में कहा गया कि 610 पदों के लिए निकाली गई इस भर्ती में खेल कोटे के लिए 11 पद आरक्षित रखे गए थे. इन पदों पर सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई और चयन ना करने का कोई उचित कारण भी नहीं बताया गया. याचिका में गुहार की गई याचिका याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को खेल कोटे का लाभ देते हुए नियुक्ति दिलाई जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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