जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए लांस नायक के आश्रित को सरकारी नौकरी नहीं देने पर मुख्य सचिव, प्रमुख कार्मिक सचिव, संभागीय आयुक्त और झुंझुनूं कलेक्टर से जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश भूपेन्द्र सिंह की याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के पिता लांस नायक भगवान सिंह कारगिल युद्ध के दौरान 28 जून 1999 को सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान शहीद हो गए थे. शहादत के समय याचिकाकर्ता अवयस्क था. याचिकाकर्ता के बालिग होने पर उसने शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने के नियमों के तहत आवेदन किया.
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लेकिन तय शैक्षणिक योग्यता और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी उसे नियुक्ति नहीं दी जा रही है. याचिका में गुहार की गई है कि उसे एलडीसी पद पर नियुक्ति दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.