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Rajasthan High Court: कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती के विवादित उत्तरों को लेकर मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 में कुछ (computer instructor recruitment 2022) सवालों के जांचे गए विवादित उत्तरों के मामले में शिक्षा सचिव सहित अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा है.

Rajasthan High Court,  Rajasthan High Court seeks reply
राजस्थान हाईकोर्ट.
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Published : Sep 14, 2022, 8:22 PM IST

Updated : Sep 15, 2022, 12:12 AM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती-2022 में कुछ सवालों के जांच गए विवादित उत्तरों (disputed answers computer instructor recruitment) के मामले में शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक, कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन व सचिव से जवाब मांगा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश राजेश कुमार मीणा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक फरवरी 2022 को बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के कुल 10157 पदों के लिए भर्ती निकाली. बोर्ड की ओर से 18 जून को लिखित परीक्षा आयोजित की गई और गत 4 जुलाई को परीक्षा की मॉडल उत्तर कुंजी जारी की गई.जिसमें बोर्ड ने सभी सवालों के सही जवाब जांचे. वहीं बोर्ड की ओर से 31 अगस्त को अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई. याचिका में कहा गया कि अंतिम उत्तर कुंजी में बोर्ड ने कुछ प्रश्नों के जवाबों को डिलीट कर दिया. वहीं दो प्रश्नों के जवाब बदल दिए गए. ऐसा करने ने याचिकाकर्ता न्यूनतम अंक प्राप्त करने से वंचित रह गया और उसे चयन प्रक्रिया से बाहर होना पड़ा. जबकि याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए जवाब सही थे.

पढ़ेंः कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा में 2793 पद रह गए खाली, कटऑफ में शिथिलता की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का महापड़ाव

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में विभिन्न मान्यता प्राप्त पुस्तकों और शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों का हवाला देते हुए कहा गया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने मनमाने तरीके से सवालों को डिलीट किया है और दो प्रश्नों के जवाब बदले हैं. याचिका में गुहार की गई है कि विवादित प्रश्नों की जांच के लिए विषय विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया जाए और कमेटी की ओर से सवालों की पुनः जांच कर रिपोर्ट पेश की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती-2022 में कुछ सवालों के जांच गए विवादित उत्तरों (disputed answers computer instructor recruitment) के मामले में शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक, कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन व सचिव से जवाब मांगा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश राजेश कुमार मीणा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक फरवरी 2022 को बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के कुल 10157 पदों के लिए भर्ती निकाली. बोर्ड की ओर से 18 जून को लिखित परीक्षा आयोजित की गई और गत 4 जुलाई को परीक्षा की मॉडल उत्तर कुंजी जारी की गई.जिसमें बोर्ड ने सभी सवालों के सही जवाब जांचे. वहीं बोर्ड की ओर से 31 अगस्त को अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई. याचिका में कहा गया कि अंतिम उत्तर कुंजी में बोर्ड ने कुछ प्रश्नों के जवाबों को डिलीट कर दिया. वहीं दो प्रश्नों के जवाब बदल दिए गए. ऐसा करने ने याचिकाकर्ता न्यूनतम अंक प्राप्त करने से वंचित रह गया और उसे चयन प्रक्रिया से बाहर होना पड़ा. जबकि याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए जवाब सही थे.

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याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में विभिन्न मान्यता प्राप्त पुस्तकों और शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों का हवाला देते हुए कहा गया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने मनमाने तरीके से सवालों को डिलीट किया है और दो प्रश्नों के जवाब बदले हैं. याचिका में गुहार की गई है कि विवादित प्रश्नों की जांच के लिए विषय विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया जाए और कमेटी की ओर से सवालों की पुनः जांच कर रिपोर्ट पेश की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Last Updated : Sep 15, 2022, 12:12 AM IST
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