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CHO भर्ती के पूरे पदों को नहीं भरने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने 6310 पदों के लिए आयोजित सीएचओ भर्ती-2020 के सभी पदों को नहीं भरने और अभ्यर्थियों के प्राप्तांक नहीं बताने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव, एनएचएम मिशन निदेशक और स्वास्थ्य निदेशक से जवाब मांगा है.

राजस्थान हाईकोर्ट, Rajasthan High court
राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : May 27, 2021, 10:41 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने 6310 पदों के लिए आयोजित सीएचओ भर्ती-2020 के सभी पदों को नहीं भरने और अभ्यर्थियों के प्राप्तांक नहीं बताने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव, एनएचएम मिशन निदेशक और स्वास्थ्य निदेशक से जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश ग्यारसी लाल वर्मा की याचिका पर दिया.

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि कि 31 अगस्त 2020 को चिकित्सा विभाग ने सीएचओ के 6310 पदों की संविदा पर भर्ती निकाली थी, जिसमें दोगुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाने पर याचिकाकर्ता ने भी दस्तावेज भी सत्यापित करवा लिए, बाद में विभाग की ओर से जारी अंतिम चयन सूची में याचिकाकर्ता को शामिल नहीं किया गया.

यह भी पढ़ेंः स्पेशलः राजस्थान में पेट्रोल का 'शतक', डीजल भी पहुंचा करीब...राजनीति के फेर में आम जनता को राहत नहीं

विभाग की ओर से बताया गया कि उसके कट ऑफ से कम अंक होने के कारण चयन नहीं किया गया है. याचिका में कहा गया कि विभाग ने याचिकाकर्ता को प्राप्तांक नहीं बताए. इसके अलावा अभी भी भर्ती के 457 पद खाली रखे गए हैं. ऐसे में याचिकाकर्ता को उसके प्राप्तांक बताए जाएं और उसे नियुक्ति दी जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने 6310 पदों के लिए आयोजित सीएचओ भर्ती-2020 के सभी पदों को नहीं भरने और अभ्यर्थियों के प्राप्तांक नहीं बताने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव, एनएचएम मिशन निदेशक और स्वास्थ्य निदेशक से जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश ग्यारसी लाल वर्मा की याचिका पर दिया.

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि कि 31 अगस्त 2020 को चिकित्सा विभाग ने सीएचओ के 6310 पदों की संविदा पर भर्ती निकाली थी, जिसमें दोगुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाने पर याचिकाकर्ता ने भी दस्तावेज भी सत्यापित करवा लिए, बाद में विभाग की ओर से जारी अंतिम चयन सूची में याचिकाकर्ता को शामिल नहीं किया गया.

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विभाग की ओर से बताया गया कि उसके कट ऑफ से कम अंक होने के कारण चयन नहीं किया गया है. याचिका में कहा गया कि विभाग ने याचिकाकर्ता को प्राप्तांक नहीं बताए. इसके अलावा अभी भी भर्ती के 457 पद खाली रखे गए हैं. ऐसे में याचिकाकर्ता को उसके प्राप्तांक बताए जाएं और उसे नियुक्ति दी जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

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