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राजस्थान हाईकोर्ट: सफाई कर्मचारी भर्ती में सौ फीसदी आरक्षण देने पर मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने सफाई कर्मचारी भर्ती में सौ फीसदी आरक्षण देने पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हैं. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश राकेश कुमार की ओर से दायर याचिका पर दिए.

Rajasthan High Court asks for an answer, राजस्थान हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
राजस्थान हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
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Published : Jul 11, 2020, 5:57 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर के खंडेला नगर पालिका में सफाई कर्मचारी भर्ती में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव, डीएलबी निदेशक और नगर पालिका, खंडेला को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हैं. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश राकेश कुमार की ओर से दायर याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि गत 13 अप्रैल को स्वायत्त शासन विभाग ने 148 स्थानीय निकाय में सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया. इसके तहत खंडेला नगरपालिका में भी 27 पदों पर आवेदन मांगे गए और लॉटरी के जरिए सफल उम्मीदवारों का चयन किया गया.

याचिका में कहा गया कि सभी 27 पदों में से एक भी पद पर नगर पालिका ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी का चयन नहीं किया. इस पर याचिकाकर्ता की ओर से नगर पालिका से आरटीआई के तहत सूचना मांगी गई.

पढ़ेंः Exclusive: आलाकमान की नजरों में खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए गहलोत ने लिखी पटकथा- राठौड़

जिसके जवाब में नगर पालिका ने बताया कि 27 पदों में से 15 पद सामान्य वर्ग के लिए थे, लेकिन एक भी पद पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दी गई. याचिका में यह भी कहा गया कि भर्ती वर्गवार लॉटरी के निकालकर की जानी चाहिए थी. इसके अलावा किसी भी सूरत में भर्ती में सौ फीसदी आरक्षण नहीं दिया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर के खंडेला नगर पालिका में सफाई कर्मचारी भर्ती में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव, डीएलबी निदेशक और नगर पालिका, खंडेला को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हैं. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश राकेश कुमार की ओर से दायर याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि गत 13 अप्रैल को स्वायत्त शासन विभाग ने 148 स्थानीय निकाय में सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया. इसके तहत खंडेला नगरपालिका में भी 27 पदों पर आवेदन मांगे गए और लॉटरी के जरिए सफल उम्मीदवारों का चयन किया गया.

याचिका में कहा गया कि सभी 27 पदों में से एक भी पद पर नगर पालिका ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी का चयन नहीं किया. इस पर याचिकाकर्ता की ओर से नगर पालिका से आरटीआई के तहत सूचना मांगी गई.

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जिसके जवाब में नगर पालिका ने बताया कि 27 पदों में से 15 पद सामान्य वर्ग के लिए थे, लेकिन एक भी पद पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दी गई. याचिका में यह भी कहा गया कि भर्ती वर्गवार लॉटरी के निकालकर की जानी चाहिए थी. इसके अलावा किसी भी सूरत में भर्ती में सौ फीसदी आरक्षण नहीं दिया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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